घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास
सागर । घर में घुस कर महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी रामप्रभू पटैल को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला-सागर आयुषी उपाध्याय की अदालत ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि. की धारा 452 के तहत 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा- 354 के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा-323 के तहत 01 माह का सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सजा पृथक-पृथक भुगताये जाने का आदेष पारित किया गया। मामले की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सचिन गुप्ता ने की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है शिकायतकर्ता/पीड़िता ने थाना जैसीनगर में रिपोर्ट लेख कराई कि कि दिनांक 20.05.22 को सुबह करीब 06ः30 बजे वह अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी तभी अभियुक्त रामप्रभू आया और बुरी नियत से उसे पकड़ लिया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। उसे धक्का देने की कोशिश की तो उसने, उसके दोनों हाथ पकड़ लिये और उसे चांटा मारा जिससे वह जमीन पर गिर गयी और चिल्लाई तो उसकी बहिन और चाचा तथा संझले पापा आ गए। उन्हें देखकर अभियुक्त वहां से भाग गया और जाते समय कह रहा था कि रिपोर्ट करने गयी तो जान से खत्म कर देगा। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-जैसीनगर द्वारा धारा-452, 354, 323 एवं 506 भाग-2 का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आयुषी उपाध्याय की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपरोक्त सजा से दंडित किया है।