सागर। 4 साल पुराने दुष्कर्म के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। जिले के गौरझामर थाना अंतर्गत घटित हुई इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश देवरी की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी शिवदयाल गौड़ को 10 वर्ष के कठोर कारावास और आठ हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं सह आरोपी पंचू गौंड को दोषी पाते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास और तीन हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद पटेल ने की।
अभियोजन के मीडिया प्रभारी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने गौरझामर थाने में शिकायत की थी। शिकायत में बताया था कि 10 सितंबर 2018 की सुबह 10 बजे वह नदी मछली पकड़ने के लिए गया था। उसकी पत्नि की तबीयत खराब होने से जैतपुर इलाज कराने गई थी। घर पर बड़ी बेटी और मझली बेटी थी । रात करीब 8 बजे घर लौटा तो 17 वर्षीय बेटी घर पर नहीं थी। पत्नी से पूछा तो उसने बताया कि वह मोहल्ले में टीवी देख रही होगी। बेटी की जानकारी निकाली तो कहीं कुछ पता नहीं चला। जिसके बाद थाने में शिकायत की।
शिकायत मिलते ही पुलिस ने नाबालिग की तलाश शुरू की पुलिस जांच के दौरान 12 सितंबर 2018 को पीड़िता दस्तयाब हुई। थाने लाकर बयान लिए गए। पुलिस को बयानों में पीड़िता ने बताया कि वह घर पर अकेली थी। मां बाजार गई थी और पिता बकरी चराने गए थे। जब वह पानी भरने गई थी तो आरोपी पंचू और शिवदयाल गौंड उसे जबरदस्ती गौरझामर ले गए। जहां आरोपी शिवदयाल ने जबरदस्ती उसके साथ गलत काम किया। पीड़िता के बयानों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया और जांच शुरू की। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
जांच पूरी होने पर न्यायालय में चालान पेश किया गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन ने मामले से जुड़े साक्ष्य, गवाह और दस्तावेज पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए आरोपी शिवदयाल को 10 वर्ष और सहआरोपी पंचू को 5 साल।के कैद की सजा सुनाई।