जैसीनगर मार्ग पर पलटी यात्री बस की फिटनेस और परमिट निरस्त, मालिक पर भी कार्यवाई

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जैसीनगर मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त यात्री बस का फिटनेस प्रमाण पत्र एवं परमिट निरस्त कर वाहनस्वामी को नोटिस जारी किया गया

सागर। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सुनील कुमार शुक्ला ने बताया कि दिनांक 21/02/2023 को यात्री बस क्रमांक CG04JC5534 सागर-जैसीनगर मार्ग पर अनियंत्रित होकर दुर्घटना ग्रस्त हो गयी, जिसमें सबार कई यात्री घायल हो गये तथा स्थानीय एवं घटना स्थल पर मौजूद लोगांे से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त यात्री बस सड़क के बीचो-बीच अचानक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गयी।

दुर्घटनाग्रस्त यात्री बस क्रमांक CG04JC5534 का मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 56(4) के तहत् फिटनेस प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया है, साथ ही बस का अस्थायी परमिट क्रमांक 1840/PSV/22 मार्ग सागर से जैसीनगर निरस्त किया जाकर वाहनचालक श्री वीरसिंह ठाकुर आत्मज श्री हरीनारायण ठाकुर, ग्राम अगरिया थाना जैसीनगर जिला सागर का ड्रायविंग लायसेंस क्रमांक
MP15R-2020-0033071 मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निलंबित किया गया।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने यात्री बस वाहनस्वामियों को हिदायत दी कि वे वाहन चालक को समझाइश दे कि वे यात्रियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए वाहन को निर्धारित गति सीमा में चलावे, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित न हो, वाहनचालक द्वारा यदि वाहन संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही पायी जाती है तो संबंधित वाहनस्वामी एवं वाहनचालक के विरूद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

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