एक मुश्त जमा योजना में बकाया कर के भुगतान में लिया लाभ 155 वाहनस्वामियों द्वारा रू. 5177300/- टैक्स जमा किया गया
सागर। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सुनील कुमार शुक्ला ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक 30.09.2022 द्वारा बकाया मोटरयानकर तथा शास्ति की राशि भुगतान में दिनांक 31.03.2023 तक एक मुश्त जमा कराये जाने पर उनके बकाया मोटरयानकर की शास्ति पर पूर्णतः छूट तथा उनके बकाया मोटरयानकर की राशि पर छूट प्रदान की जा रही है।
उक्त योजना के अंतर्गत सागर जिले में अब तक 155 वाहनस्वामियों द्वारा अपने स्वामित्व के वाहन पर बकाया टैक्स की राशि पर लाभ लिया गया एवं उनके द्वारा रू. 5177300/- की राशि टैक्स के रूप में शासन को प्राप्त हुई। उक्त योजना के प्रचार-प्रसार हेतु जिला बस आपरेटर एसोशिएसन, ट्रक आपरेटर एसोंशिएसन को पत्र जारी कर योजना का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु लिखा गया।
इस कार्यालय में पंजीकृत ऐसे यात्री एवं भारवाही वाहनों के वाहनस्वामियों से अनुरोध है कि जिनकी वाहनों पर मोटरयानकर एवं शास्ति की राशि बकाया है, तथा वह उपरोक्त अधिसूचना अनुसार पात्र है, वह इस योजना का लाभ अधिक से अधिक संख्या में प्राप्त कर सकते है।