सागर: किराया और प्रीमियम जमा न करने वाले दुकानदारों की दुकाने 1 फरवरी से होगी खाली- निगम आयुक्त

निगमायुक्त के निर्देषानुसार बकाया दुकानदार किराया एवं प्रीमियम राषि जमा न करने वाले दुकानदारों की 1 फरवरी से दुकानें खाली कराने की कार्यवाही की जायेगी

सागर। नगर निगम की दुकानों में काबिज ऐसे दुकानदार जिन्होंने दुकान किराया राशि या बकाया प्रीमियम की राशि जमा नहीं की है तो वह 1 फरवरी के पूर्व जमा कर दें अन्यथा निर्धारित अवधि के पश्चात जो दुकानदार बकाया राशि जमा नहीं करते हैं उनसे दुकान खाली कराने की कार्रवाई की जायेगी।

नगर निगम आयुक्त चंद्रशेखर शुक्ला के निर्देशानुसार बकाया निगम की दुकान किराया राशि एवं बकाया प्रीमियम राशि या बकाया राजस्व करों कि प्रभावी वसूली हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिये है। इन्हीं निर्देषों के परिपालन में अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए। नगर निगम की दुकानों की बकाया किराया राशि और प्रीमियम राशि की वसूली हेतु 31 जनवरी तक की समय सीमा निर्धारित की है उसके पश्चात जिन दुकानदारों द्वारा राशि जमा नहीं की जाएगी तो उस दुकान को नगर निगम द्वारा खाली कराने की कार्रवाई की जाएगी इस कार्यवाही निगमायुक्त द्वारा सहायक आयुक्त राजेश सिंह राजपूत को अधिकृत किया है जो दुकानों को खाली कराने की कार्रवाई करेंगे।

इस संबंध में सहायक आयुक्त एवं बाजार प्रभारी आनंद मंगल गुरु ने बताया कि बकायादारों को नोटिस दिए जा रहे हैं कि वह दी गई समय सीमा के भीतर बकाया दुकान किराया और प्रीमियम की राशि जमा कर दें अन्यथा 1 फरवरी से बकाया राशि होने पर दुकान खाली कराने की कार्रवाई की जाएगी इसके लिए नगर निगम द्वारा 1 फरवरी 2023 को महाराणा प्रताप मार्केट से इसकी शुरुआत की जाएगी इसी प्रकार 2 फरवरी को रानी अवंती बाई काम्पलेक्स के जिन दुकानदारों पर बकाया किराया या प्रीमियम की राशि से लेना शेष है उन दुकानों को खाली कराने की कार्रवाई की जाएगी।
निर्माणाधीन डीडी कांप्लेक्स के 14 दुकानदारों को राशि जमा करने दिए गए नोटिस:- बाजार प्रभारी आनंद मंगल गुरु ने बताया कि निर्माणाधीन डीडी काम्पलेक्स के 14 दुकानदारों प्रीमियम की राशि बकाया है उनको नोटिस दिए गए हैं कि वह 31 जनवरी 2023 तक बकाया राशि को जमा कर दें। इसी प्रकार राहतगढ़ बस स्टेण्ड पर खुली जमीन पर काबिज 7 अस्थाई दुकानदार जिसमें संतोष जैन, श्रीराम यादव, राजेन्द्र सेन, इनफान कुरैषी, लक्ष्मणप्रसाद विष्वकर्मा, फारूख खान एवं श्रीमति कमलेषरानी साहू षामिल है की दुकानों की अनुमति नगर निगम द्वारा पूर्व में ही निरस्त कर दी गई है और 1 फरवरी 2023 को निगम द्वारा उक्त भूमि का कब्जा ले लिया जायेगा।

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