बॉम्बे हाईकोर्ट : पुलिस को लगाई फटकार, इंसान नहीं हैं श्वान, मौत पर नहीं हो सकती एफआइआर
मुंबई: मोटरसाइकिल से जख्मी कुत्ते की मौत पर छात्र के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है।
जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की पीठ ने कहा कि पालक उसे बच्चे की तरह मान सकते हैं। लेकिन, स्वान (कुत्ता) इंसान नहीं है। उसकी जान जोखिम में डालने या चोट पहुंचाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 279 व 337 के तहत मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है। एफआइआर खारिज करते हुए अदालत ने सरकार को आदेश दिया कि वह युवक को 20 हजार रुपए हजांना चुकाए।
सड़क पार करते समय आया बाइक चपेट में मामला 11 अप्रेल, 2020 का है। लॉकडाउन के दौरान शिकायतकर्ता महिला मरीन ड्राइव इलाके में रात आठ बजे आवारा श्वानों को खाना खिला रही थी। इसी दौरान वहां से इंजीनियरिंग छात्र बाइक से गुजरा। सड़क पार करने की कोशिश में श्वान बाइक की चपेट में आ गया। बाइक गिरने से याचिकाकर्ता मनस मंदार डबोले घायल हो गया। बाद में स्थान की मौत हो गई।