दमोह– हटा ADJ कोर्ट ने सुनाई दोषी को ऐतिहासिक सजा। हत्या लूट आगजनी के मामले में आरोपियों को मिली तिहरे उम्र कैद की सजा। 6 जुलाई 2017 को बहादुर राय नामक व्यक्ति ने हत्या लूट आगजनी की वारदात को दिया था अंजाम। 5 साल बाद पीड़ित को मिला न्याय मुकेश पांडे एडीपीओ ने दी तिहरे उम्र कैद मैं सजा सुनाए जाने की जानकारी।
आगजनी लूट और हत्या की घटना में चमेली बाई की हुई थी दर्दनाक मौत। धारा 302 में आजीवन कारावास धारा 407 में आजीवन कारावास धारा 336 में आजीवन कारावास। मामले में विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी चंद्रकंत पटेल द्वारा की गई थी, वर्तमान में कोलार थाना प्रभारी है चंद्रकांत पटेल।