चेक बाउंस के मामले में 10 साल चले केस के बाद 3 माह की जेल और हर साल 9% प्रतिकर
सागर। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण- अभियुक्त अनूप उर्फ़ हरिओम गुरु वल्द कृष्ण कुमार गुरु निवासी सदर बाजार थाना केंट सागर को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत अभियोग था कि उसने अपने पूर्ण या आंशिक उनमोचन हेतु परिवादी अतुल मिश्रा को चेक क्रमांक 167411 राशि 500000 पांच लाख दिनांक 25.5. 2012 प्रदान किया जिसे परिवादी अतुल मिश्रा द्वारा भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत किए जाने पर बैंक द्वारा अभियुक्त के खाते में पर्याप्त पर्याप्त निधि ना होने के कारण चेक अनादृत हुआ और परिवादी अतुल मिश्रा द्वारा अभियुक्त अनुप गुरु के द्वारा मांग सूचना पत्र प्राप्त होने के उपरांत अथवा मांग पत्र सूचना उपरांत रुपया देने के लिए टाला मटोली करने के कारण विहित समयावधि के भीतर राशि का भुगतान नहीं किया जिसके फलस्वरूप परिवादी अतुल मिश्रा ने परिवाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया विचारण के उपरांत माननीय न्यायालय के द्वारा अभियुक्त अनूप उर्फ़ और हरिओम गुरु वल कृष्ण गुरु निवासी सदर बाजार को 3 माह सश्रम कारावास से दंडित किया गया साथ ही ₹500000 दिनांक 21.05.2012 से 9% प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष की दर से ब्याज राशि प्रति कर के रूप में जमा करने का निर्णय पारित किया गया. परिवादी की ओर से पैरवी श्री अजय घई एवं दीपक तिवारी अधिवक्तागण ने की।
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MP: चेक बाउंस के मामले में 10 साल चले केस के बाद 3 माह की कठोर जेल और हर साल 9% प्रतिकर
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