सागर। शक्कर की कालाबाजारी करने के 10 साल पुराने मामले में बीना न्यायालय ने तीन आरोपियों को एक-एक साल की सजा और 3-3 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। मामला साल 2012 का है, जिसका फैसला आशुतोष यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बीना ने सुनाया है।
मामले की पैरवी करने वाले अभियोजन अधिकारी के मालवीय ने बताया कि वर्ष 2012 में लिट प्रभारी अनुज मिश्रा ने ग्राम देहरी और निवोदा के लिए 12.85 क्विंटल शकर ट्रैक्टर चालक लोकेश जैन को दी थी, राशन में वितरित होने वाली शक्कर को पुलिस ने बालमुकुंद और बबलू अग्रवाल की गोदाम से जब्त किया।
जिसमें कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी संगीता बंजारी के ओर से जांच की गई। जिसमें उक्त राशन की शक्कर के संबंध में आरोपियों के ओर से कालाबाजारी किया जाना पाया गया। जिस पर से पुलिस थाना बीना ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।
न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पर विश्वास करते हुए आरोपी अनुज मिश्रा, किराना दुकान दार बालमुकुंद अग्रवाल व ट्रैक्टर चालक लोकेश जैन को न्यायालय की ओर से एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास व 3-3 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।