अवैध संचालित वाहनों के विरूद्ध सघन चैकिंग की कार्यवाही- आरटीओ ₹ 116400 टैक्स बकाया होने से 01 ट्रक जप्त 06 वाहनों से 21000 पेनाल्टी वसूल
गजेंद्र ठाकुर✍️ सागर। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सुनील कुमार शुक्ला ने बताया कि श्रीमान् परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा निर्देश प्राप्त हुए है कि प्रायः वाहनों के द्वारा बिना परमिट फिटनेस मोटरयानकर चुकाये तथा ओव्हरलोड परिवहन करने की शिकायतें प्राप्त हो रही है। अतः शिकायतों को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश तथा मोटरयान अधिनियम 1988 केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 एवं मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम/नियम 1991 तथा समय समय पर शासन/विभाग द्वारा जारी आदेश/अनुदेशों के पालन में माह नवम्बर 2022 में निम्न बिन्दुओं पर चैकिंग करने हेतु निर्देश प्राप्त हुए है –
01 यात्री वाहनों/माल वाहनों में ओव्हर लोडिंग की एवं अवैध संचालन की जांच की जाना।
02 कोई भी मंजिली गाड़ी निर्धारित परमिट मार्ग पर समय सारणी के अनुसार न चलकर विचलित मार्ग पर अन्य समय पर चलती पायी जाने पर कार्यवाही करे।
03 कोई भी पर्यटन यान जो छूट की सीमा से अधिक माल लाता ले जाता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए प्रकरण से जी.एस.टी. इत्यादि की कार्यवाही हेतु वाणिज्यकर कार्यालय के संज्ञान में लाया जावे।
04 निजी वाहन के रूप में पंजीकृत वाहनों द्वारा सवारियों का परिवहन करते पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करे, ऐसी वाहनों की सूची संबंधित जिले के परिवहन अधिकारी को सौंप कर इन वाहनों को टैक्सी कोटे में पंजीकृत कराने की कार्यवाही भी सुनिश्चित करे।
05 अवैध रूप से संचालित सभी वाहनों की कड़ाई से चैकिंग करे। इनके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही हो। विशेषकर रजिस्ट्रेशन प्लेट दो दरवाजे आपातकालीन खिड़की पीयूसी स्पीड गवर्नर फिटनेस मोटरयानकर परमिट, बैक लाईट, ड्रायविंग लायसेंस रिफ्लेक्टर आदि।
06 इसके अतिरिक्त चैकिंग के दौरान हेलमेट एवं सीट बेल्ट नहीं पहनकर क्रमशः दो पहिया, एवं चार पहिया वाहन चलाने वाले के विरूद्ध भी विधि सम्मत कार्यवाही करे।
उक्त प्राप्त निर्देशों के परिपालन में आज दिनांक 02-11-2022 को सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह गौतम एवं प्रवर्तन अमले के साथ बहेरिया तिराहा एवं शहरी क्षेत्र में यात्री बस/मालयान एवं अन्य वाहनों की सघन चैकिंग संबंधी कार्यवाही की गई। चैकिंग के दौरान लगभग 39 वाहनों की जांच की गई जांच के दौरान 06 वाहनों में कमियां पाये जाने पर उनसे मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत् रू 21000/- जुर्माना राशि वसूल किया गया।
साथ ही दिनांक 01.11.2022 को जप्तशुदा 01 यात्री बस बिना परमिट संचालित पायी गई थी जिससे रू. 87120/- जुर्माना वसूल कर वाहन को छोड़ा गया। 01 ट्रक वाहन पर रू. 116400/- टैक्स बकाया होने से उसे जप्तकर कार्यालय परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त वाहनस्वामियों को हिदायत दी है कि वे अपने वाहनों के संचालन के दौरान वाहन से संबंधित समस्त दस्तावेज अनिवार्य रूप से साथ में रखे। साथ ही बकाया टैक्स, अवैध संचालन, बिना परमिट, ओव्हर लोडिंग से संबंधित चैकिंग संबंधी कार्यवाही निर्देशानुसार जारी रहेगी।