सागर। खुरई न्यायालय में हत्या के मामले में एक पुलिस उप निरीक्षक और एक आरक्षक सहित 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मामला उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के बानपुर से युवक युवती भागे का था इसमें प्रेमी की हत्या कर उसे एक्सीडेंट का मामला बताया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया है। आजीवन कारावास की हुई सजा खुरर्ई के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीष मुकेश कुमार यादव की न्यायालय ने एक युवक की हत्या के मामले में एक पुलिस उप निरीक्षक और एक आरक्षक सहित 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि इसमें एक युवती और एक युवक बरी हो गए हैं। मामला सागर के मालथौन थाना क्षेत्र का है जहां पर 13 अप्रैल 2018 को ललितपुर क्षेत्र की पुलिस और कुछ लोगों ने मालथौन थाने में आकर जानकारी दी थी कि बेसरा तिराहा के पास एक ट्रक से युवक की दुर्घटना हो गई।
इसमें उसकी मौत हो गई है, लेकिन जब जांच की गई तो पता चला कि पुलिस और उन लोगों ने मिलकर ही युवक की हत्या की थी मामला ललितपुर जिले के बानपुर थाने का था। जहां पर एक युवती मणिराजा परमार के अपहरण का आरोप लगाते हुए शिवराम सेन की रिपोर्ट कराई थी। तलाश करने पर युवक युवती विदिशा जिले के गंजबासौदा में मिले थे। जिनका बानपुर थाना के उपनिरीक्षक राजेश तिवारी और आरक्षक शिवसरन सहित युवती के परिजन चार्ली राजा परमार, राघवेंद्र परमार मिलकर युवक युवती को वापिस बानपुर ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही युवती के परिजनों ने पुलिस से मिलकर युवती के प्रेमी की हत्या करने की योजना बना ली, इसके बाद साजिश करते हुए मालथौन थाना के बेसरा तिराहे के पास युवक शिवराम सेन की हत्या कर दी थी। साथ ही मामले को दुर्घटना साबित करने के चक्कर में सड़क पर डालकर ट्रक से दुर्घटना होना बता दिया। इस मामले में मालथौन थाना पुलिस ने जांच कर हत्या साबित करते हुए सभी 6 आरोपियों पर हत्या सहित साक्ष्य छिपाने की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया था। इस मामले में एक के बाद एक आरोपी गिरफ्तार किए गए। सजा सुनाते समय सभी आरोपी खुरई जेल में कैद हैं।
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सागर। पुलिस उपनिरीक्षक,आरक्षक सहित 4 लोगो को आजीवन कारावास, हत्या को हादसा बताया था
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