MP: सागर में राशन घोटाला करने वाले विक्रेता के विरुद्ध मामला दर्ज

MP: सागर में राशन घोटाला करने वाले विक्रेता के विरुद्ध मामला दर्ज
सागर – बण्डा की एक शासकीय राशन दुकान विक्रेता के विरुद्ध कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी चारु जैन ने घोटाला के मामले में बण्डा थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक शासकीय उचित मूल्य दुकान चीलपहाड़ी कोड क्रमांक-1004026 विक्रेता संदीप यादव के विरुद्ध प्रथम दृष्टया धारा 420, 409 ताहि 3/7 ईसी 1955 का घटित होना पाया जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
मामला कुछ इस प्रकार है 4 नवंबर को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पटौआ के द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान चील पहाड़ी कोड क्रमांक 1004026 की जांच की गई। मौके पर दुकान खुली पाई गई। दुकान पर विक्रेता संदीप यादव समिति प्रबंधक रामसेवक यादव मौजूद थे। दुकान के बाहर सूचना पटल स्टांक मूल्य सूची खाद्यान्न सैंपल नहीं पाया गया। दुकान पर स्टॉक रजिस्टर निगरानी समिति का रजिस्टर नहीं मिला। दुकान में 18 बोरी चावल (07.09 क्विंटल) ,गेहूं निरंक, शक्कर 0.13 क्विंटल, नमक 26.38 किलोग्राम, बाजरा 50.56 किलोग्राम पाया गया। इसके अतिरिक्त ज्वार, मूंग, चना, एवं केरोशिन निरंक पाया गया। दुकान की पीओएस मशीन एवं एईपीडीएस पोर्टल पर दुकान में उपलब्ध स्टॉक का प्रिंट प्राप्त कर विक्रेता के हस्ताक्षर कराए गए। दुकान पर मिले खाद्यान्न के स्टाक एवं पीओएस मशीन में दर्ज स्टॉक का मिलान किया गया जिसमें दुकान पर पीओएस मशीन में दर्ज स्टॉक से भौतिक सत्यापन में गेहूं 87.15 क्विंटल कम चावल 50.87 क्विंटल कम नमक 8.25 क्विंटल कम पाया गया। इसके अतिरिक्त मूंग 01 क्विंटल कम पाई गई। उक्त कम मात्रा के खाद्यान्न की बाजार मूल्य अनुसार राशि 473180 रुपये जिसका अपयोजन किया गया। विक्रेता के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 की कंडिका 10 (4), 13 (2) एवं 18 का स्पष्ट उल्लंघन पाया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय है। कलेक्टर दीपक आर्य के आदेश पर राशन विक्रेता संदीप यादव पिता रामसेवक यादव के विरुद्ध थाना बण्डा में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 ,409 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के तहत मामला दर्ज किया गया।

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