डकैती सहित महिला की हत्या करने वाली 3 को आजीवन करावास, 1 को 10 साल की कैद
सागर । डकैती सहित महिला की हत्या़ करने वाले आरोपी को न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश तह. रहली जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये आरोपीगण मिथुन कुचबदिया, दानिश शाह, बहादुर सिंह को भा.दं.सं. की धारा-396 के तहत आजीवन कारावास एवं 1000-1000 अर्थदण्ड , आरोपी सोनल जैन को भादवि की धारा-412 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया। मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी लोकेश कुमार दुबे ने की ।
घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादी कृष्ण कुमार ने रिपोर्ट लेख कराई कि दिनॉक 21-22/06/2016 की दरमियानी रात फरियादी कृष्ण कुमार निवासी-पटना बुजर्ग के निवास स्थान पर परिवार सहित सो रहे थे उसी समय पॉच से अधिक व्यक्ति डकैती करने के आशय से घातक हथियार से सुसज्जित होकर अपनी पहचान छिपाकर बलपूर्वक फरियादी के घर के अंदर घुसे और फरियादी कृष्ण कुमार के साथ लाठी डंडो मारपीट की तथा सोना-चॉदी के जेवर एवं नकदी की लूट-पाट की। घटना के समय फरियादी कृष्ण कुमार की पत्नी रामवती पटैल सोयी हुई थी जागने पर उसके द्वारा प्रतिरोध करने पर अभियुक्तगण में से किसी ने उसके सिर पर कुल्हाड़ी मार दी। गंभीर चोट आने से उसकी मृत्यु हो गई इसके बाद घर के अंदर घुस कर अभियुक्तगण ने लोहे की पेटी तोड़कर नकदी और सोने चॉदी के जेवर लेकर भाग गये। थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। आरोपी मिथुन, दानिश, बहादुर सिंह को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई आरोपीगण से लूटे हुये जेवरों की बरामदगी की गई , फरियादी एवं आहतगण से आरोपीगण की जेल में पहचान कराई गई शिनाख्ती मेमों तैयार किया गया आरोपी सोनल द्वारा लूटे गये माल को आरोपीगण से खरीदा गया था जिस कारण सोनल जैन को धारा- 412 भादवि का आरोपी बनाया गया थाा । अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-रहली द्वारा धारा 394, 397,460,396,412 भा.दं.सं.का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया, अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश तह.रहली जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये आरोपीगण मिथुन कुचबदिया, दानिश शाह, बहादुर सिंह को भा.दं.सं. की धारा-396 के तहत आजीवन कारावास एवं 1000-1000 अर्थदण्ड , आरोपी सोनल जैन को भादवि की धारा-412 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है।