एक आदतन अपराधी जिला बदर
सागर। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर दीपक आर्य ने आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के मददेनजर एक आदतन अपराधी को जिला बदर के आदेश जारी किये हैं। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर विभिन्न आपराधिक गतिविधियां में लिप्त मंयक पिता मुन्नालाल साहू उम्र 23 साल निवासी विवेकानंद वार्ड थाना मोतीनगर जिला सागर को 6 माह की अवधि के लिये सागर जिले व सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से निष्कासित करने का आदेश दिया है। उसके विरूद्ध यदि जिला न्यायालय में प्रकरण चल रहा है तो वह नियत पेशी पर न्यायालय में उपस्थित हो सकेगा। परन्तु इसके पूर्व अनावेदक को थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देनी होगी तथा न्यायालय में पेशी होने के तुरंत पश्चात् जिला दण्डाधिकारी के आदेश का पालन सुनिश्चित करना होगा।

