आबकारी ठेकेदार पिता पुत्र व पार्टनरों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी,सशर्त जमानत हुई
सागर। मप्र के बड़े शराबकारोबारी व लिकर किंग के नाम से पहनाने जाने वाले पूर्व विधायक संतोष साहू, उनके बेटे शराब व्यावसायी सतीष साहू और उनके पार्टनर प्रदीप केशरवानी व मेसर्स टीकाराम कोरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए था। आबकारी विभाग को दिए गए 50 करोड़ के चेक बाउंस का मामला सागर कोर्ट में विचाराधीन है।
मप्र के सागर सहित प्रदेशभर में शराब ठेके लेकर शराब का कारोबार करने वाली फर्म मेसर्स टीकाराम कोरी व उनके पार्टनर पूर्व विधायक संतोष साहू, उनके बेटे सतीष साहू व प्रदीप केशरवानी के खिलाफ सागर कोर्ट ने गिरफ्तार वारंट जारी किए हैं। इनके द्वारा आबाकारी विभाग को दिए गए करीब 50 करोड़ रुपए के चार चेक बाउंस होने के मामले में कोर्ट ने पूर्व में जमानती वारंट जारी किए थे, जिसकी सागर पुलिस व संबंधित थाना ठीक तरीके से तामीली नहीं कराया पाया था।
जिला लोक अभियोजक रामअवतार तिवारी ने बताया कि शराब कारोबार में नामी कंपनी मेसर्स टीकाराम कोरी एवं पूर्व कांग्रेस विधायक संतोष साहू की फर्म ने साल 2020-2021 का जिले का शराब ठेका करीब 409 करोड़ में लिया था। कोरोना लॉकडाउन के कारण शराब की बिक्री कम होने और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर आ रही दिक्कतों के कारण शराब कंपनी ने 6 जून से शराब दुकान चलाने से हाथ खींच लिए थे। कंपनी ने लगभग 1 महीने तक ही ठेके चलाए थे। इसके बाद शासन को दोबारा टेंडर बुलाने पड़े थे। इधर रेट घटकर आधे रह गए थे। शराब ठेके न चलाने से लाइसेंस फीस के रुप में सरकार को उस समय 59.59 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। विभाग को मेसर्स टीकाराम कोरी व पार्टनर द्वारा दिए गए चेक बाउंस हो गए थे। जिसके बाद आबकारी विभाग ने कोर्ट में मामला दाखिल किया था।
सागर में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आयुषी उपाध्याय की कोर्ट ने पूर्व में इस मामले में चेक बाउंस के मामले में चारों शराब पार्टनर को कोर्ट में प्रस्तुत होने का आदेश दिया था। सम्मन के बावजूद कोई भी कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हुआ। इसके बाद जमानती वारंट जारी किए गए थे। कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए आदेश में लिखा था कि पुलिस ने ठीक तरीके से वारंट तामील नहीं कराया। इस मामले में सतीष साहू ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि आबकारी विभाग ने उन पर जो रिकवरी निकाली है, उस पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला है। कलेक्टर, आबाकरी विभाग के प्रमुख सचिव को इसकी प्रति भेज दी है।
संतोष साहू की चार होटलों में बार का लाइसेंस निरस्त कर दिए थे
आबाकारी विभाग में बकाया राशि जमा न करने पर कलेक्टर दीपक आर्य ने पूर्व में संतोष साहू और उनके बेटे द्वारा संचालित होटल वंदना, होटल पैराडाइज व तिली मार्ग पर स्थित ग्रेविटी बार का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था। आदेश में लिखा था कि सतीष कुमार साहू को वर्ष 2021-22 में इस शर्त पर वंदना, पैराडाइज व ग्रेविटी का लाइसेंस दिया गया था, क्योंकि उन पर आबाकरी या मनोरंजन विभाग का कोई बकाया नहीं था।
मामला सागर न्यायालय की जेएमएफसी न्यायालय आयुषी उपाध्याय की कोर्ट का है मामले में आबकारी विभाग द्वारा आरोपी गण के विरुद्ध धारा 138 पराक्रम लिखित अधिनियम के अंतर्गत परिवाद पेश किया गया था आज न्यायालय में आरोपी सतीश साहू, टीकाराम कोरी, प्रदीप केसरवानी पेश हुए जिनको न्यायालय द्वारा सशर्त जमानत दी गयी हैं।