एक मुश्त जमा योजना में बकाया कर के भुगतान में लिया लाभ 44 वाहनस्वामियों द्वारा रू. 1768095/- टैक्स जमा किया गया
सागर। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सुनील कुमार शुक्ला ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक 30.09.2022 द्वारा बकाया मोटरयानकर तथा शास्ति की राशि भुगतान में दिनांक 31.03.2023 तक एक मुश्त जमा कराये जाने पर उनके बकाया मोटरयानकर की शास्ति पर पूर्णतः छूट तथा उनके बकाया मोटरयानकर की राशि पर निम्नानुसार छूट प्रदान की जाती है।
क्र. वाहन की आयु सीमा शोध्य मोटरयानकर की राशि पर छूट
1 अधिसूचना जारी दिनांक को 05 वर्ष पुरानी पंजीकृत वाहन पर 10%
2 अधिसूचना जारी दिनांक को 05 वर्ष से अधिक किन्तु 10 वर्ष से अनाधिक पुराने पंजीकृत वाहन 20%
3 अधिसूचना जारी दिनांक को 10 वर्ष से अधिक पुराने पंजीकृत वाहन 30%
4 अधिसूचना जारी दिनांक को 15 वर्ष से अधिक पुराने पंजीकृत यान जिनके वाहनस्वामी उक्त वाहन का स्वेच्छा से पंजीयन निरस्त कराना चाहते है 90%
उक्त योजना के अंतर्गत सागर जिले के 44 वाहनस्वामियों द्वारा अपने स्वामित्व के वाहन पर बकाया टैक्स की राशि पर लाभ लिया गया एवं उनके द्वारा रू. 1768095/- की राशि टैक्स के रूप में शासन को प्राप्त हुई। उक्त योजना के प्रचार-प्रसार हेतु जिला बस आपरेटर एसोशिएसन, ट्रक आपरेटर एसोंशिएसन को पत्र जारी कर योजना का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु लिखा गया।
इस कार्यालय में पंजीकृत ऐसे यात्री एवं भारवाही वाहनों के वाहनस्वामियों से अनुरोध है कि जिनकी वाहनों पर मोटरयानकर एवं शास्ति की राशि बकाया है, तथा वह उपरोक्त अधिसूचना अनुसार पात्र है, वह इस योजना का लाभ अधिक से अधिक संख्या में प्राप्त कर सकते है।