लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास
गजेंद्र ठाकुर✍️ सागर । लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी चक्रेश पिता खुशालचंद जाटव आयु-25 साल, निवासी-मछरयाई, थाना मोतीनगर, को न्यायालय -विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं नवम अपर सत्र न्यायाधीश जिला-सागर श्रीमती ज्योति मिश्रा की न्यायालय ने दोषी करार देते हुये आरोपी को भा.द.वि. 1860 की धारा 354 के तहत 01 वर्ष का सश्रम कारावास 500/-रूपये अर्थदण्ड, भा.द.वि. की धारा 354 ए(i) के तहत 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/-रूपये अर्थदण्ड, भा.द.वि. 1860 की धारा 323 के तहत 1000/-रू. अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। मामले की पैरवी उप-संचालक(अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनोज पटैल ने की ।
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 21.10.19 को अभियोक्त्री/आहत के द्वारा थाना मोतीनगर में रिपोर्ट लेख कराई कि वह दिनंाक 21.10.19 को शाम करीब 7ः30 बजे मगौड़ी लेने तिगड्डा पर गई थी, मगौड़ी लेकर अपने घर आ रही थी, तभी सामने से चक्रेश जाटव उसके पास आकर अश्लील वार्तालाप करने लगा। फिर उसने घर जाकर अपनी मां व दीदी को घटना बताई, तब वे लोग चक्रेश के घर गये और उसकी मां को घटना के बारे में बताकर आ गये, फिर रात करीब 9 बजे आरोपी चक्रेश उसके घर आया और उसे गंदी-गंदी गालियां देकर उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और छेड़छाड़ करने लगा। अभियोक्त्री के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके परिवारजन बचाने आ गये। अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया, अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं नवम अपर सत्र न्यायाधीश जिला-सागर श्रीमती ज्योति मिश्रा की न्यायालय ने दोषी करार देते हुये आरोपी को भा.द.वि. 1860 की धारा 354 के तहत 01 वर्ष का सश्रम कारावास पांच सौ रूपये अर्थदण्ड, भा.द.वि. की धारा 354 ए(i) के तहत 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/-रूपये अर्थदण्ड, भा.द .वि. 1860 की धारा 323 के तहत 1000/-रू. अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है।