Monday, January 12, 2026

नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना

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नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 रूपये जुर्माना
सागर । नाबालिग से बलात्काऱ करने वाले आरोपी अरविंद अहिरवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तह. देवरी जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि.1860 की धारा 376(3)के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया। मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, श्री लक्ष्मी प्रसद कुर्मी ने की ।
       घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 06.11.2019 को अभियोक्त्री ने रिपोर्ट लेख कराई कि दिनॉक 26.12.2020 को जब वह रात करीब 12 बजे बाथरूम के लिये अपनी टपरिया के बाहर निकली तो आरोपी अरविंद अहिरवार खड़ा था जिसने उसे बुलाया तो वह उसके पास चली गई तो आरोपी अभियोक्त्री से कहने लगा,वह उसे अच्छी लगती है और आरोपी उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा, अभियोक्त्री ने कहा कि मम्मी पापा से बोल दूॅंगी तुम अपने घर जाओं और अभियोक्त्री अपने घर की तरफ आने लगी तो आरोपी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और अभियोक्त्री का मुॅह दबाकर जबरदस्ती जमीन पर गिरा दिया और उसके साथ बलात्कार करने लगा फिर अभियोक्त्री मुश्किल से अपना हाथ झटककर चिल्लाई तो आवाज सुनकर अभियोक्त्री के घर वाले आ गये जिन्हें देखकर आरोपी भाग गया जिसके बाद अभियोक्त्री द्वारा अपनी मॉ को घटना के संबंध में बताये जाने पर माता-पिता साथ थाने आकर घटना की रिपोर्ट  दर्ज कराई । थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-देवरी द्वारा धारा- 376(3)ए, 376(2)आई एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम धारा-3/4 का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया, अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत  न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं अपर सत्र न्यायाधीश तह. देवरी जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपी को भा.द.वि. 1860 की धारा 376(3) के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है।

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