Sunday, January 11, 2026

गाड़ी मालिकों को बकाया टेक्स में छूट की योजना, RTO ने दी यह जानकारी

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वाहनस्वामियों को बकाया कर के भुगतान में छूट दिये जाने की योजना, अनियमित ऑटो चालकों पर कार्यवाई, 4 जप्त

सागर। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सुनील कुमार शुक्ला ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक 30.09.2022 द्वारा बकाया मोटरयानकर तथा शास्ति की राशि भुगतान में दिनांक 31.03.2023 तक एक मुश्त जमा कराये जाने पर उनके बकाया मोटरयानकर की शास्ति पर पूर्णतः छूट तथा उनके बकाया मोटरयानकर की राशि पर निम्नानुसार छूट प्रदान की जाती है –

क्र. वाहन की आयु सीमा शोध्य मोटरयानकर की राशि पर छूट
1 अधिसूचना जारी दिनांक को 05 वर्ष पुरानी पंजीकृत वाहन पर 10%
2 अधिसूचना जारी दिनांक को 05 वर्ष से अधिक किन्तु 10 वर्ष से अनाधिक पुराने पंजीकृत वाहन 20%
3 अधिसूचना जारी दिनांक को 10 वर्ष से अधिक पुराने पंजीकृत वाहन 30%
4 अधिसूचना जारी दिनांक को 15 वर्ष से अधिक पुराने पंजीकृत यान जिनके वाहनस्वामी उक्त वाहन का स्वेच्छा से पंजीयन निरस्त कराना चाहते है 90%

सरल समाधान योजना के प्रमुख बिन्दु
1. उक्त योजना की अधिसूचना जारी दिनांक अर्थात् 30 सितम्बर 2022 को वाहन पर बकाया मोटरयानकर तथा शास्ति की राशि पर छूट प्रदान की जावेगी।
2. उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु वाहनस्वामी को कुल बकाया राशि को एक मुश्त जमा कराना होगा।
3. दिनांक 30.09.2022 तक किसी वाहन पर मोटरयानकर तथा शास्ति की बकाया राशि को इस योजना के तहत् दिनांक 31.03.2023 तक एक मुश्त जमा कराया जा सकता है।
4. इस योजना के तहत् अधिसूचना जारी दिनांक को वाहन पर बकाया मोटरयानकर एवं शास्ति की राशि में से शास्ति की राशि पर पूर्णतः छूट प्रदान की जावेगी तथा उक्त वाहन के बकाया कुल मोटरयानकर पर सारणी में विहित किये गये आयु वर्ग के अनुसार निर्धारित दर से छूट प्रदान की जावेगी।
5. वाहन संचालकों को इस योजना का लाभ लेकर उनके बकाया मोटरयानकर की राशि को जमा करने हेतु तथा इस योजना का प्रचार प्रसार करने के लिए जिला परिवहन कार्यालय में एक विशेष हेल्प डेस्क प्रारंभ की गई है, जिसकी सहायता से वाहन संचालक योजना की जानकारी एवं उसका लाभ प्राप्त कर सकते है।
इस कार्यालय में पंजीकृत ऐसे यात्री एवं भारवाही वाहनों के वाहनस्वामियों से अनुरोध है कि जिनकी वाहनों पर मोटरयानकर एवं शास्ति की राशि बकाया है, तथा वह उपरोक्त अधिसूचना अनुसार पात्र है, वह इस योजना का लाभ अधिक से अधिक संख्या में प्राप्त कर सकते है।

शहरी क्षेत्र में संचालित आटो रिक्शा वाहनों की सघन कार्यवाही- आरटीओ 04 आटो रिक्शा जप्त

 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सुनील कुमार शुक्ला ने बताया कि दिनांक 17/10/2022 को शहरी क्षेत्र में संचालित आटो रिक्शा वाहनों की चैकिंग की सख्त कार्यवाही की गयी। यह कार्यवाही बस स्टेण्ड, मेडीकल कालेज रोड, तिली चैराहा पर की गई।

चैकिंग के दौरान लगभग 25 आटो रिक्शा वाहनों को चैक किया गया, जिनमें से 04 आटो रिक्शा वाहनों के मौके पर वाहन से संबंधित दस्तावेज नहीं पाये गये एवं क्षमता से अधिक सबारी बैठी हुई पाये जाने से उन्हें जप्त कर कार्यालय परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया।

साथ ही समस्त वाहनस्वामियों को हिदायत दी है कि अपने वाहनों के संचालन के दौरान वाहन से संबंधित समस्त दस्तावेज अनिवार्य रूप से साथ में रखे। साथ ही बकाया टैक्स, अवैध संचालन, ओव्हर लोडिंग से संबंधित चैकिंग निरंतर जारी रहेगी।

गजेन्द्र ठाकुर✍️9302303212

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