न्यायालय अनिल चौहान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बीना ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा बीना मैं लगभग ₹30,00,000/रू (तीस लाख)के गबन करने वाले आरोपी परमानंद लोधी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹32,000/रू के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन अधिकारी डीके मालवीय ने बताया कि आरोपी परमानंद लोधी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा बीना में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अस्थाई कर्मचारी के रूप में कार्य करता था आरोपी पर परमानंद लोधी ने अपने कार्य और व्यवहार से बैंक में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों पर अपना पूर्ण विश्वास बना लिया था, आरोपी परमानंद ने उस विश्वास का फायदा उठाते हुए एम.पी.ई.बी के चेकों की जमा पर्चीयो को बदल कर अपने परिचित व्यक्ति शिवराम सेन,जुगराज सिंह,मुकेश कुशवाह, हाकम सिंह, पूजा लोधी, रविंद्र लोधी औरआशीष श्रीधर के खातों मैं रुपय डलवा दिया और उन रुपयों को एटीएम कार्ड व अन्य माध्यमों से प्राप्त कर लगभग 30,00,000 रुपए का गबन सन 2017 से सन 2019 के मध्य बैंक में किया जिस पर से शाखा प्रबंधक बीना ने थाना बीना में शिकायत दर्ज कराएं थाना बीना ने आरोपी परमानंद लोधी के विरुद्ध उक्त शिकायत के आधार पर धारा 420,467, 468, 471 भा.द.वी.की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की विवेचना के पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन के द्वारा अपने मामले को संदेह से परे प्रमाणित करने के लिए लगभग 24 साक्षीयों का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर माननीय न्यायालय में विश्वास करते हुए आरोपी परमानंद लोधी को धारा 420 में 7 वर्ष के, 467 में 10 वर्ष के, 468 में 7 वर्ष के,471 में 2 वर्ष, के श्रम कठोर कारावास एवं ₹32,000/रू के अर्थदंड से दंडित किया।