एक मुश्त बकाया टैक्स जमा योजना में 03 वाहनस्वामियों ने लिया लाभ
सागर। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सुनील कुमार शुक्ला ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक 30.09.2022 द्वारा बकाया मोटरयानकर टेक्स की राशि भुगतान में दिनांक 31.03.2023 तक एक मुश्त जमा कराये जाने पर उनके बकाया मोटरयानकर की शास्ति पर पूर्णतः छूट तथा उनके बकाया मोटरयानकर की राशि पर निम्नानुसार छूट प्रदान की जाती है –
क्र. वाहन की आयु सीमा शोध्य मोटरयानकर की राशि पर छूट
1 अधिसूचना जारी दिनांक को 05 वर्ष पुरानी पंजीकृत वाहन पर 10%
2 अधिसूचना जारी दिनांक को 05 वर्ष से अधिक किन्तु 10 वर्ष से अनाधिक पुराने पंजीकृत वाहन 20%
3 अधिसूचना जारी दिनांक को 10 वर्ष से अधिक पुराने पंजीकृत वाहन 30%
4 अधिसूचना जारी दिनांक को 15 वर्ष से अधिक पुराने पंजीकृत यान जिनके वाहनस्वामी उक्त वाहन का स्वेच्छा से पंजीयन निरस्त कराना चाहते है 90%
उपरोक्त योजना अंतर्गत इस कार्यालय में तीन वाहनस्वामियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिनको नियमानुसार बकाया टैक्स में छूट प्रदान की गई। उक्त तीनों वाहनस्वामियों से छूट उपरांत रू. 162690/- जमा कराया गया।
1. उक्त योजना की अधिसूचना जारी दिनांक अर्थात् 30 सितम्बर 2022 को वाहन पर बकाया मोटरयानकर तथा शास्ति की राशि पर छूट प्रदान की जावेगी।
2. उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु वाहनस्वामी को कुल बकाया राशि को एक मुश्त जमा कराना होगा।
3. दिनांक 30.09.2022 तक किसी वाहन पर मोटरयानकर तथा शास्ति की बकाया राशि को इस योजना के तहत् दिनांक 31.03.2023 तक एक मुश्त जमा कराया जा सकता है।
4. इस योजना के तहत् अधिसूचना जारी दिनांक को वाहन पर बकाया मोटरयानकर एवं शास्ति की राशि में से शास्ति की राशि पर पूर्णतः छूट प्रदान की जावेगी तथा उक्त वाहन के बकाया कुल मोटरयानकर पर सारणी में विहित किये गये आयु वर्ग के अनुसार निर्धारित दर से छूट प्रदान की जावेगी।
5. वाहन संचालकों को इस योजना का लाभ लेकर उनके बकाया मोटरयानकर की राशि को जमा करने हेतु तथा इस योजना का प्रचार प्रसार करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में एक विशेष हेल्प डेस्क प्रारंभ की गई है, जिसकी सहायता से वाहन संचालक योजना की जानकारी एवं उसका लाभ प्राप्त कर सकते है।
इस कार्यालय में पंजीकृत ऐसे यात्री एवं भारवाही वाहनों के वाहनस्वामियों से अनुरोध है कि जिनकी वाहनों पर मोटरयानकर एवं शास्ति की राशि बकाया है, तथा वह उपरोक्त अधिसूचना अनुसार पात्र है, वह इस योजना का लाभ अधिक से अधिक संख्या में प्राप्त कर सकते है।