नाबालिग से किया था बलात्कार, न्यायालय ने सुनाई यह सजा

ख़बर गजेंद्र ठाकुर✍️-9302303212

नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

सागर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश डी.पी. सिंह सिवाच तहसील देवरी जिला सागर के न्यायालय ने नाबालिग के साथ बलात्कर करने के अभियुक्त अनिकेत जाटव पिता पूरनलाल उम्र 20 वर्ष निवासी थाना अंतर्गत देवरी जिला सागर को भादवि की धारा 363 के अपराध के लिए 3 वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रूपये अर्थदण्ड, भादवि की धारा 376(2)आई के तहत आजीवन कारावास एवं 376(2)एन के तहत आजीवन कारावास व दो दो हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के अपराध के लिए 10 वर्ष का कठोर कारावास व चार हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का दंडादेश पारित किया। राज्य शासन की ओर से सफल पैरवी विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद कुर्मी द्वारा की गई।

जिला अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा बताया कि दिनांक-09.05.2021 को फरियादी ने देवरी थाना में रिपोर्ट लेख कराई कि नाबालिग अभियोक्त्री दिनांक-08.05.2021 को रात्रि करीब 11.30 बजे कमरे में थी, जब सुबह 6 बजे उठे तो वह कमरे में नहीं मिली आसपास तलाश किया रिश्तेदारी में पता किया लेकिन वह नहीं मिली। थाने में गुमइंसान पंजीबद्ध की गई जिसकी जॉंच के दौरान दिनांक-10.05.2021 को अभियोक्त्री बरामद हुई। अभियोक्त्री ने बताया कि रात्रि के करीब 12 बजे वह बाथरूम करने नहानी में गई थी तब अनिकेत मुंह दबाकर खींचकर खेतों की तरफ ले गया अनिकेत ने उसके साथ गलत काम किया था वह चिल्लाई लेकिन वहॉं कोई सुनने वाला नहीं था। अभियोक्त्री को बलपूर्वक अन्यत्र ले जाकर उसके साथ बलात्संग करने का अपराध घटित पाये जाने पर मामला पंजीबद्ध किया जाकर पीड़िता एवं आरोपी का चिकित्सीय परीक्षण तथा परीक्षण में प्राप्त वस्तुओं को एफ.एस.एल. जॉंच हेतु भेजा गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान साक्ष्य में आए तथ्यों के माध्यम से अभियोजन ने मामले को संदेह से परे यह साबित किया कि आरोपी अनिकेत ने पीड़िता के साथ बलात्संग किया है जिसकी पुष्टि डी.एन.ए. रिपोर्ट से भी हुई। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत सबूतों और दलीलों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा अभियुक्त अनिकेत जाटव को भादवि की धारा 363 के अपराध के लिए 3 वर्ष का सश्रम कारावास, भादवि की धारा 376(2)आई के तहत आजीवन कारावास व 376(2)एन के तहत आजीवन कारावास तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के अपराध के लिए 10 वर्ष का कठोर कारावास का दंडादेश पारित किया।

KhabarKaAsar.com
Some Other News

कुछ अन्य ख़बरें

1 thought on “नाबालिग से किया था बलात्कार, न्यायालय ने सुनाई यह सजा”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: इस पेज की जानकारी कॉपी नहीं की जा सकती है|
Scroll to Top