स्कूल वाहनों की सघन चैकिंग की कार्यवाही- आरटीओ
सागर। सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सुरेन्द्र सिंह गौतम ने बताया गया कि श्रीमान् परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार याचिका क्रमांक WP(c) 13029/1985 में विचारण के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 16 दिसम्बर 1997 को विस्तृत निर्देश देते हुए स्कूली बच्चों की बसों में उनके सुरक्षित आवागमन हेतु विस्तृत मार्गदर्शी गाइड लाइन्स जारी की गयी थी, जिसमें परिवहन विभाग से उक्त निर्देशों का परिपालन कराने के निर्देश भी दिये गये है। उक्त प्राप्त निर्देशों के पालन में दिनांक 26/08/2022 को शहरी क्षेत्र में संचालित स्कूल वाहनों की चैकिंग संबंधी कार्यवाही सीएसपी मकरोनिया निकिता गोगुलवार एवं प्रवर्तन अमले के साथ संयुक्त रूप से की गयी।
चैकिंग के दौरान लगभग 40 स्कूल वाहनों को चैक किया गया, जिनमें 09 स्कूल वाहन में चालक लायसेंस एवं निर्धारित गणवेश में नहीं, वाहन से संबंधित दस्तावेज मौके पर नहीं पाये जाने पर उन वाहनों पर चालानी कार्यवाही कर रू. 16500/- मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत् शमन शुल्क वसूल किया गया।
चैकिंग के दौरान 01 स्कूल वाहन में मौके पर वाहन से संबंधित दस्तावेज एवं अन्य कमियां पाये जाने पर उक्त वाहन को जप्तकर कार्यालय में सुरक्षार्थ रखा गया।
सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त स्कूल बस संचालकों को हिदायत दी गयी कि वे स्कूल बसों का संचालन माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत् समस्त बिन्दुआंे का पालन करें, तथा वाहन में सीसी टीव्ही कैमरा, जीपीएस सिस्टिम, स्पीड गर्वनर, वाहन की कंडीशन, बीमा, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, मोटरयानकर भुगतान प्रमाण, फस्टेड बाॅक्स, अग्निशमन यंत्र, चालक का हैबी लायसेंस एवं निर्धारित गणवेश में वाहन का संचालन करे, एवं स्कूली वाहन में बैठक क्षमता अनुसार ही छात्र/छात्राओं को बैठायें। यदि चैकिंग के दौरान उक्त कमियों के वाहन संचालित होते हुए पाये गये तो नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।