नियमों की उड़ी थी धज्जियां ग्राम पंचायत सचिव पर गिरी निलंबन की गाज
सागर 05 अगस्त 2022 कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी क्षितिज सिंघल ने जनपद पंचायत जैसीनगर के अंतर्गत ग्राम पंचायत सचिव आशाराम साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के नव निर्वाचित सरपंचों एवं पंचों का प्रथम सम्मिलन एवं शपथ ग्रहण समारोह 4 अगस्त को ग्राम पंचायतों में आयोजित किया गया था। 5 अगस्त 2022 को दैनिक समाचार पत्र स्वदेश ज्योति में प्रकाशित समाचार एवं सोशल मीडिया में वायरल वीडियो अनुसार आशाराम साहू सचिव ग्राम पंचायत जैसीनगर द्वारा नवनिर्वाचित महिला सरपंच एवं पंच के स्थान पर उनके पिता, पति, देवर को शपथ दिलायी गई, जो कि नियम विरूद्ध है। आशाराम साहू का उक्त कृत्य पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के साथ – साथ शासकीय प्रावधानों के उल्लंघन को प्रदर्शित करता है। अतः मध्य प्रदेश पंचायत सेवा ( अनुशासन तथा अपील ) नियम 1999 एवं म. प्र. पंचायत सेवा ( ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा शर्तें ) नियम में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सचिव आशाराम साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत जैसीनगर रहेगा।

