सागर, 7 जून 2022 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दीपक आर्य ने वर्षा ऋतु में मछलियों की वंषवृद्धि के संरक्षण के दृष्टिगत मध्यप्रदेष नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि के लिए बंद ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप में अधिघोषित किया है। इस दौरान मत्स्याखेट पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लाया गया है, को छोड़कर समस्त नदी, जलाषय में बंद ऋतु में मत्स्याखेट (मछलियां पकड़ने पर) पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। साथ ही मत्स्य विक्रय या मत्सय विनिमय अथवा परिवहन करना भी प्रतिबंधित किया है।
कलेक्टर ने मत्स्य समितियों, मत्स्य समूहों, निजी मत्स्यपालकों एवं जन साधारण को सूचित किया है 16 जून से 15 अगस्त तक किसी भी प्रकार का मत्स्याखेट, मत्स्य विनिमय, परिवहन न तो स्वयं करें न ही इसमें किसी अन्य को सहयोग दें। अन्यथा उल्लंघन करने पर उपरोक्त नियमों के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी। इसका उल्लंघन करने मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य क्षेत्र संषोधित अधिनियम के तहत एक साल का कारावास या 5 हजार रूपये तक जुर्माना या दोनों से दंडित किये जाने का प्रावधान है।