सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आरक्षण को एक हफ्ते में नोटिफाई करने के आदेश दिए, देखें पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आरक्षण को एक हफ्ते में नोटिफाई करने के आदेश दिए, देखें पूरा मामला

मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बड़ी जीत हुई है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन याचिका लगाई थी। जिस पर एससी ने आज फैसला सुना दिया है। कोर्ट में कल दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।
सुप्रीम कोर्ट ने आज मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण प्रदान किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के अनुसार प्रदेश में ओबीसी वर्ग को पंचायत एवं नगर निकाय चुनाव में आरक्षण मिलेगा। याचिकाकर्ता सैयद जाफर और जया ठाकुर लगातार कह रहे थे कि भारतीय संविधान में ओबीसी वर्ग को आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन सरकार की प्रशासनिक चूक की वजह से ओबीसी वर्ग आरक्षण से वंचित हो रहा था,याचिकाकर्ताओं ने कहा कि कोर्ट का निर्णय संविधान की जीत और मध्य प्रदेश सरकार की प्रशासनिक चूक पर जोरदार तमाचा है। याचिकाकर्ता सैयद जाफर और जया ठाकुर के जल्द चुनाव कराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को पंचायत एवं नगर निकाय चुनाव जल्द घोषित करने के सख्त निर्देश दिए। कोर्ट फैसले को सत्ताधारी बीजेपी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रयासों को मिला सुप्रीम कोर्ट का समर्थन मिलना बताया है,जानकारी के सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को एक हफ्ते में नोटिफाई करने के आदेश दिए वहीं 50% तक आरक्षण का लाभ मिलेगा। एसटी-एसटी, और ओबीसी को मिलाकर 50% आरक्षण होगा।

KhabarKaAsar.com
Some Other News

कुछ अन्य ख़बरें

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: इस पेज की जानकारी कॉपी नहीं की जा सकती है|
Scroll to Top