जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंधित  

जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंधित  
 

सागर 27 मई 2022 त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन-2022 को दृष्टिगत् रखते हुये निर्वाचन के दौरान प्रचार-प्रसार कार्य में लगे लाउड स्पीकर के अनियंत्रित उपयोग व तेज आवाज से आम जन की शांति भंग होती है। ध्वनि प्रदूषण से लोक प्रशांति को भंग होने से रोकने के लिए मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा-18 के अन्तर्गत 27 मई से 15 जुलाई तक की अवधि के लिए सम्पूर्ण सागर जिले की राजस्व सीमाओं को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (साईलेन्स जोन) घोषित किया गया हैं। इस अवधि में सक्षम अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा ।

मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा-2(ध) के अन्तर्गत सागर जिले में पदस्थ समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को उक्त अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है ।

निर्वाचन प्रयोजनों के लिए आम सभाओं के दौरान स्थिर दशा में अथवा किसी भी प्रकार के वाहनों में लगाये गये लाउड स्पीकर या सार्वजनिक अभिभाषण प्रणाली या किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रवर्धक का प्रयोग रात्रि में 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य नहीं किया जा सकेगा । अर्थात् किसी भी प्रकार की ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग की अनुमति प्रातः 6 बजे के पूर्व व रात्रि 10 के बाद नहीं दी जा सकेगी।

वाहनों से चुनाव प्रचार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेंगी । वाहन से प्रचार करते समय अनुमति के साथ वाहन का पंजीयन रखना अनिवार्य होगा तथा बिना अनुमति लाउडस्पीकर/ ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग या अनुमति में निर्दिष्ट अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् लाउडस्पीकर/ ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करते पाये जाने की दशा में ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं वाहन जप्त कर लिया जावेंगा। दोषी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

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