बैंक अधिकारियों के साथ निजी कंपनी के कर्मचारियों ने मिलकर किया गवन,सीडीएम मशीन से अपने खातों में ट्रांसफर कर लिए लाखों रुपये
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सागर। अप0क्र0-43/22 धारा 420, 408, 409, 468, 477ए, 120-बी भादंवि. 7(सी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संशोधित अधिनियम, 2018
घटना दिनांक 12/6/2014 21/10/2016 तक आरोपी
1- सीताराम तिवारी निवासी ग्राम सरहंजा, तह.,गुन्नौर जिला पन्ना,
2- रीतेश खरे, निवासी चित्रांषनगर झांसी रोड़, कलेक्ट्रेट के सामने कुंवरपुरा जिला टीकमगढ़,
3- अरूण कुमार पाण्डेय निवासी ग्राम सरहंजा तह., गुन्नौर जिला पन्ना,
4- ब्रजकिषोर पाण्डेय, ग्राम सरहंजा तह.,गुन्नौर जिला पन्ना,
5- जितेन्द्र तिवारी, निवासी ग्राम ब्रजपुर तह./जिला पन्ना हाल निवास न्यू पुलिस काॅलोनी क्वार्टर नम्बर 4
जिला पन्ना, बैंक कर्मचारी
6- ओमप्रकाश सक्सेना निवासी मऊ रोड़, खादी आश्रम के पास टीकमगढ़,
7- शीलचन्द्र वर्मा निवासी 36 इंद्रपुरी, जैन मंदिर के पास टीकमगढ़,
8- अनिल बाजपेयी निवासी 20 गणेष विला, कैलाशनगर, अमर ज्योति स्कूल के पास, कोटेष्वर रोड़ ग्वालियर,
9- बाबूलाल निवासी 143 पष्चिम पुरी, शास्त्रीपुरम, रोड सिंकदरा जिला आगरा
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को प्राप्त शिकायत की जाँच श्रीमति उमा नवल आर्य, निरीक्षक, प्रकोष्ठ इकाई, सागर से कराई गई, जाँच में आये साक्ष्यों के आधार पर पाया गया कि सीताराम तिवारी इंजीनियर डायबोल्ट कंपनी एवं अन्य के द्वारा एसबीआई की शाखा टीकमगढ़ मेेेें कैष डिपाजिट मशीन (सीडीएम) मशीन को सही करने/रिपेयर करने के दौरान 41,19,000/-(इक्तालीस लाख उन्नीस हजार रूपये मात्र) आरोपियों द्वारा अपने एवं अपने परिचितों के खातों में अवैधानिक रूप से जमा कर बैंक के साथ धोखाधड़ी की । आरोपी सीताराम तिवारी को सीडीएम मशीन को रिपेयर/सुधार कार्य करने के लिये ज्वाइंट कस्टोडियन ओमप्रकाश एवं अन्य के द्वारा फोन करके बुलाकर उपस्थित रहते थे । आरोपी इजींनियर सीताराम तिवारी सीडीएम मषीन ठीक करने के दौरान 100, 500 एवं 1000 रूपये का पैकेट ज्वाइंट कस्टोडियन से लेकर मशीन को सुपरवाइजरी मोड से कंज्यूमर मोड में कराकर रूपयों को मशीन में डालकर अपने एटीएम का प्रयोग करते हुये विभिन्न आरोपियों अपने रिश्तेदार एवं परिचित के खातों मे पैसा ट्रांसफर करता था। सीडीएम मशीन को ज्वाइंट कस्टोडियन से कंज्यूमर मोड से सुपरवाईजरी मोड में करा देता था। इस दौरान हुये ट्रांजेक्षन की काउंटर स्लिप को जीरो कर देता था जिससे बैलेन्स का पता नहीं चल पाता था। दिनांक 12.06.14 से लेकर 21.10.16 तक कुल 260 ट्रांजेक्षन के माध्यम से एसबीआई टीकमगढ की सीडीएम मशीन से एटीएम कार्ड के द्वारा उक्त पाँचों आरोपियों एवं उनके परिचितों के खातों में 41,19,000/- (इक्तालीस लाख उन्नीस हजार रूपये मात्र) जमा हुये एवं उक्त पांच खातों की एटीएम कार्ड के माध्यम से ही अलग-अलग दिनांकों में निकाल कर बैंक से धोखाधड़ी की गई एवं कुल 41,19,000/-रूपये की राशि का गबन किया है । आरोपी सीताराम तिवारी इंजीनियर डायबोल्ट कंपनी के द्वारा एसबीआई टीकमगढ में लगी सीडीएम मषीन को रिपेयर/मेंटेनेन्स करने के दौरान सीडीएम मशीन के माध्यम से रूपये ट्रांसफर करने एवं रूपये एटीएम के माध्यम से निकालने में इस कार्य में एसबीआई टीकमगढ के ज्वाइंट कस्टोडियन द्वारा अपना कार्य प्रक्रियानुसार न करते हुये अपराध घटित करने में आरोपी इंजीनियर सीताराम तिवारी डायबोल्ट कंपनी की मदद की गई है।
जाँच में आरोपियों के विरूद्ध धारा 420, 408, 409, 468, 477ए, 120-बी भादंवि. 7(सी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संशोधित अधिनियम, 2018 का अपराध पाये जाने से प्रकरण पंजीबद्ध विवेचना में लिया गया ।
खबर गजेंद्र ठाकुर✍️9302303212