भापजा नेता मिश्रीचंद गुप्ता, लवी और हनी समेत परिवार के 7 सदस्यों की जमानत खारिज, कोर्ट ने जेल भेजा सागर में अस्पताल में तोड़फोड़ के पहले मामले में आरोपियों को जेल भेज दिया गया
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सागर। मकरोनिया स्थित राय अस्पताल में तोड़फोड़ और स्वास्थ्यकर्मियों से मारपीट करने के मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मंगलवार को सभी 7 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर, उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए हैं।
गौरतलब है कि 11 फरवरी को राय अस्पताल प्रबंधन की शिकायत पर मकरोनिया थाने में मिश्रीचंद गुप्ता, लवी गुप्ता, हनी गुप्ता, विजय गुप्ता, अंकित गुप्ता व अन्य साथियों पर मप्र चिकित्सक व चिकित्सा सुरक्षा अधिनियम 2008 और बलवा की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
अधिवक्ता जितेंद्र ठाकुर ने बताया कि
राय अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले में मंगलवार को मकरोनिया थाना पुलिस ने न्यायाधीश कर्नल सिंह श्याम की कोर्ट में चालान पेश किया था। इस दौरान आरोपियों की जमानत के लिए हुए आवेदन और आपत्ति पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ करना गलत है।कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। यदि कोई शिकायत है तो उपभोक्ता फोरम जाएं। आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड और धाराओं को देखते हुए कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर आरोपियों को जेल भेजा।
खबर का असर से गजेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट