भोपाल। पुलिस ने बताया- आरोपी प्यारे मियां जो एक पत्रकार होकर शासन प्रशासन से लाभ लेकर उसके द्वारा स्लम ऐरिया की मजदूरी करने वाले परिवार की नाबालिग बच्ची को अपने घर पर काम करने के लिये रखकर अपने निवास स्थान पर ही रखा जाकर घर पर काम कराया जाकर उसके साथ जबरदस्ती शराब पिलाकर शराब का आदी बनाकर इसका फायदा उठाकर उनका लैगिंग शोषण किया गया है थाना कोहेफिजा भोपाल क्षेत्रांतर्गत में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामला संज्ञान में आने पर थाना कोहेफिजा भोपाल में अपराध क्रमांक-444/2020 धारा-376, 376(2) (एन), 376 (2) (1), 376(2) (एफ), 366, 342, 506 भादंवि, 5 यू/5एन/6 पास्को एक्ट का आरोपीगण-(1) प्यारे मियाँ (2) मोहम्मद आवेश उर्फ उवेज उर्फ उवेश (3) स्वीटी विश्वकर्मा (4) डाँ हेमंत मित्तल के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
प्रकरण सनसनीखेज होने से प्रकरण की विवेचना पूर्व में गठित विशेष अनुसंधान दल को गहन विवेचना हेतु सौंपी गई थी। विशेष अनुसंधान दल सदस्यों श्री सांई कृष्णा थोटा पुलिस उपायुक्त जोन-1 भोपाल, श्री रजत सकलेचा तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोन-1 भोपाल के नेतृत्व में उमेश तिवारी सहायक पुलिस आयुक्त टीटी नगर भोपाल, निरीक्षक अजीता नायर थाना प्रभारी महिला थाना भोपाल, निरीक्षक अनिल बाजपेई थाना प्रभारी थाना कोहेफिजा, उनि ऋचा त्रिपाठी थाना कोहेफिजा द्वारा विवेचना में सहयोग कार्यवाहक प्र0आर0 436 जितेन्द्र सिंह यादव, आर0 3126 ललित श्रीवास्तव, आर0 1519 बृजेन्द्र कुमार कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त टीटी नगर, महिला आर0 4138 रेवा तथा म0आर0 861 रागिनी बघेल द्वारा प्रकरण की लगातार विवेचना कर प्रकरण के आरोपीगणों को गिरफ्तार कर साक्ष्य एकत्रित कर विवचेना पूर्ण की जाकर प्रकरण मामले का विचारण किये जाने हेतु चालान तैयार किया जाकर माननीय अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में दिनांक-14.08.2020 को पेश किया गया था।
प्रकरण माननीय न्यायायल में विचारण के दौरान लोक अभियोजक/शासकीय अधिवक्ता श्री पी.एन. राजपूत द्वारा अथक प्रयासों से कोरोना महामारी के दौरान जब न्यायालय में नियमित सुनवाई बंद थी माननीय उच्च न्याायालय से विशेष अनुमति प्राप्त कर अभियोजन लगातार माननीय न्यायालय में विचारण हेतु सक्रिय रहकर शीघ्र व लगातार ट्रायल किये जाने हेतु समुचित कार्यवाही कर प्रभावी अभियोजन पूर्ण कराया गया।
माननीय न्यायालय श्रीमती कवीता वर्मा, तेइसवें अपर सत्र न्यायधीश जिला न्यायालय भोपाल द्वारा दिनांक-07.03.2022 को प्रकरण में निर्णय पारित कर आरोपी प्यारे मियाॅं को धारा 376(3) भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास जिसका अभिप्राय आरोपी के शेष प्राकृत जीवनकाल कि लिये कारावास होगा व अर्थदण्ड 100000 रूपये, अर्थदण्ड के संदाय में व्यक्तिक्रम पर भुगताये जाने वाला अतिरिक्त कारावास 01 वर्ष का सश्रम कारावास,धारा 506(2) भादवि में तीन वर्ष का सश्रम कारावास और 3000 रूपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय में व्यक्तिक्रम पर भुगताये जाने वाला अतिरिक्त कारावास 01 माह का सश्रम कारावास, धारा 190 भादवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 रूपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय में व्यक्तिक्रम पर भुगताये जाने वाला अतिरिक्त कारावास 15 दिवस का सश्रम कारावास, ,धारा 370 भादवि में अजीवन कारावास और 50000 रूपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय में व्यक्तिक्रम पर भुगताये जाने वाला अतिरिक्त कारावास 06 माह का सश्रम कारावास, धारा 370 भादवि में अजीवन कारावास और 50000 रूपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय में व्यक्तिक्रम पर भुगताये जाने वाला अतिरिक्त कारावास 06 माह का सश्रम कारावास ,धारा 113/120बी भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास और 50000 रूपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय में व्यक्तिक्रम पर भुगताये जाने वाला अतिरिक्त कारावास 06 माह का सश्रम कारावास, धारा 5(एल)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में अजीवन कारावास जिसका अभिप्राय आरेापी के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिये कारावास होगा और एक लाख रूपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय में व्यक्तिक्रम पर भुगताये जाने वाला अतिरिक्त कारावास 01 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 5(एन)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में अजीवन कारावास और एक लाख रूपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय में व्यक्तिक्रम पर भुगताये जाने वाला अतिरिक्त कारावास 01 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 5(पी)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में अजीवन कारावास जिसका अभिप्राय आरेापी के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिये कारावास होगा और एक लाख रूपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय में व्यक्तिक्रम पर भुगताये जाने वाला अतिरिक्त कारावास 01 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 5 (जे-आईआई)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में अजीवन कारावास जिसका अभिप्राय आरेापी के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिये कारावास होगा और एक लाख रूपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय में व्यक्तिक्रम पर भुगताये जाने वाला अतिरिक्त कारावास 01 वर्ष का सश्रम कारावास।
आरोपी मोहम्मद आवेश उर्फ उवेश को धारा 376(3) भादवि मंे अजीवान कारावास जिसका अभिप्राय आरोपी के शेष प्राकृत जीवनकाल कि लिये कारावास होगा व अर्थदण्ड 5000 रूपये, अर्थदण्ड के संदाय में व्यक्तिक्रम पर भुगताये जाने वाला अतिरिक्त कारावास एक माह का सश्रम कारावास, धारा 5(एन)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में अजीवन कारावास जिसका अभिप्राय आरेापी के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिये कारावास होगा और पाॅच हजार रूपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय में व्यक्तिक्रम पर भुगताये जाने वाला अतिरिक्त कारावास 01 माह का सश्रम कारावास।
आरोपिया स्वीटी विश्वकर्मा को धारा 376 (3)/120बी भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास होगा व अर्थदण्ड 2000 रूपये, अर्थदण्ड के संदाय में व्यक्तिक्रम पर भुगताये जाने वाला अतिरिक्त कारावास दो माह का सश्रम कारावास, धारा 113/120बी भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 रूपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय में व्यक्तिक्रम पर भुगताये जाने वाला अतिरिक्त कारावास 01 माह का सश्रम कारावास, 21 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 06 माह कारावास और 500 रूपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय में व्यक्तिक्रम पर भुगताये जाने वाला अतिरिक्त कारावास 15 दिवस का सश्रम कारावास, धारा 5(एल)/6, 16/17 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 20 वर्ष का साश्रम कारावास और 02 हजार रूपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय में व्यक्तिक्रम पर भुगताये जाने वाला अतिरिक्त कारावास 02 माह का सश्रम कारावास, धारा 5(पी)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 20 वर्ष का साश्रम कारावास और 02 हजार रूपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय में व्यक्तिक्रम पर भुगताये जाने वाला अतिरिक्त कारावास 02 माह का सश्रम कारावास, धारा 5(जे-आईआई)/16/17 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 20 वर्ष का साश्रम कारावास 02 हजार रूपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय में व्यक्तिक्रम पर भुगताये जाने वाला अतिरिक्त कारावास 02 माह का सश्रम कारावास।
आरोपी डाँ हेमंत मित्तल को धारा 313 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास होगा व अर्थदण्ड 5000 रूपये, अर्थदण्ड के संदाय में व्यक्तिक्रम पर भुगताये जाने वाला अतिरिक्त कारावास तीन माह का सश्रम कारावास, धारा 3 सहपठिक धारा 05 चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम में 05 वर्ष का साश्रम कारावास 01 हजार रूपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय में व्यक्तिक्रम पर भुगताये जाने वाला अतिरिक्त कारावास 01 माह का सश्रम कारावास, धारा 4 सहपठिक धारा 05 चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम में 05 वर्ष का साश्रम कारावास 01 हजार रूपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय में व्यक्तिक्रम पर भुगताये जाने वाला अतिरिक्त कारावास 01 माह का सश्रम कारावास, धारा 21 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 06 माह का साश्रम कारावास 500 रूपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय में व्यक्तिक्रम पर भुगताये जाने वाला अतिरिक्त कारावास 15 दिवस का सश्रम कारावास।