नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को ताउम्र कठोर सश्रम कारावास की सजा

नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को आजीवन कठोर सश्रम कारावास की सजा

सागर। दिनांक 11.02.2021 को फरियादी निवासी ग्राम पनारी की नाबालिक लडकी उम्र 07 साल को आरोपी राम गोपाल पिता रामनाथ दांगी निवासी ग्राम पनारी द्वारा नाबालिग लड़की को बिस्कुट खिलाने के बहाने अपने घर ले जाकर नाबालिग लडकी के साथ गलत काम (बलात्कार) की घटना को अन्जाम दिया नाबालिग लहुलुहान होकर अपने घर पहुंचकर घटना के संबंध, में मॉ से बताई जिनकी रिपोर्ट पर से आरोपी के खिलाफ थाना बण्डो में अप.क.89/21 धारा 363,376ए,वी, ता.हि. 5/6 पाक्सो एक्ट 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को गम्भीरता से लिया और चन्द घण्टे में ही आरोपी को हिरासत में लेकर आरोपी से कड़ी पूछतांछ के दौरान स्वम के द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार किया।
आरोपी को उक्त प्रकरण में शीघ्र गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिसे माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। पुलिस विभाग के द्वारा प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुये शासन के समक्ष सनसनीखेज मामले में चिन्हित कराया जिसकी सुनवाई माननीय न्यायालय द्वारा शीघ्रता से सुनवाई की गई जिसके परिणामस्वरुप करीव 01 वर्ष में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में अजीवन कठोर सश्रम कारावास एवं 5000रु. का अर्थदण्ड से दण्डित किया गयाहै।
उक्त प्रकरण की सतत विवेचना कार्यवाही श्रीमती इन्द्रशोभा सैनी उप पुलिस अधीक्षक अजाक सागर द्वारा की गई तथा अभियोजन अधिकारी श्री अनिल कुमार कटारे एवं श्री मनोज पटेल एडीपीओ का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।

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