पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना हत्या के आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई अजीवन कारावास की सजा

उत्कृष्ट विवेचना का परिणाम हत्या के आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई अजीवन कारावास की सजा

सागर। अपराध क्रमांक/धाराः-149/2019 धारा- 449,294,302,427,34 ताहि
आरोपियों के नामः- 01.दीपेश चौधरी पिता पप्पू भगवानदास उम्र 21 साल
02. नरायण चौधरी पिता भगोनी अहिरवार उम्र 55 साल
03. गुड्डू चौधरी पिता भगवानदास चौधरी उम्र 23 साल
04. पप्पू उर्फ भगवानदास चौधरी पिता कुन्दन चौधरी उम्र 50 साल
05. राजकुमार चौधरी पिता नारायण प्रसाद उम्र 28 साल सभी नि. सूबेदार वार्ड भरका थाना कोतवाली सागर

घटना का विवरणः- दिनांक 29.04.19 को फरियादी नंदू अहिरवार पिता हरिराम अहिरवार उम्र 49 साल नि. सूबेदार वार्ड भरका थाना कोतवाली जिला सागर ने रिपोर्ट कि- मेरे भाई जमुना उर्फ जुम्मन अहिरवार उम्र 55 साल को दीपेश चौधरी, नारायण चौधरी, गुड्डू चौधरी, पप्पू उर्फ भगवान दास चौधरी, राजकुमार चौधरी पांचो ने मिलकर लाठी, राड, पत्थर, कैची से मारकर हत्या की है हम लोगो की दुकान का टपरा पर से विवाद चल रहा था उसी पर मेरे भाई जुम्मन उर्फ जमुना अहिरवार की हत्या की है फरियादी की रिपोर्ट पर अरोपियों के विरुद्ध अपराध क्र. 449/2019 धारा 449,294, 302,34 ताहि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण गंभीर प्रकृति का होने से सूक्षमता से विवेचना कर कथन फरियादी निरीक्षण घटना स्थल जमा माल एफ.एस.एल.सागर से आरोपियों पर अपराध प्रमाणित पाया गया प्रकरण में आरोपियों की तलाश की गई जो दौरान विवेचना के दिनांक 29.04.20219 को आरोपियान दीपेश चौधरी,नारायण चौधरी की गिरफ्तारी की गई बाद दिनांक 02.05.20219 को आरोपियान गुड्डू चौधरी, पप्पू उर्फ भगवानदास चौधरी की गिरफ्तारी की गई बाद प्रकरण में शेष आरोपी राजकुमार चौधरी को दिनांक 03.05.20219 को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर प्रकरण में चालान क्र. 159/2019 दिनांक 15.07.2019 कता कर माननीय न्यायालय पेश किया गया जिसका केस नं. 1252/2019 दिनांक 27.07.2019 प्राप्त किया गया,
प्रकरण सनसनी खेज होने से प्रकरण में गवाही हेतु बरिष्ट अधिकारियों द्वारा टीम गठित की गई जो प्रकरण से साक्षियों को सही व निष्पक्ष गवाही हेतु प्रेरित एवं तैयार किये गया, प्रकरण में मानीय न्यायालय द्वारा प्राप्त होने वाले संमंस/जमा.वारंट समय सीमा में शत-प्रतिशत तामील कराये गये जिससे प्रकरण में सभी साक्षियों ने सही गवाही दी गई जिससे आरोपियों को दिनांक 31.03.2021 को माननीय न्यायालय द्वारा अजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
सराहनीय भूमिकाः-निरी.राजेश बंजारे तत्कालीन थाना प्रभारी कोतवाली जिला सागर निरी.मानस द्विवेदी थाना प्रभारी थाना कोतवाली, उनि नीरज जैन ,उनि हरिनाथ मिश्रा थाना कोतवाली शासकीय अधिवक्ता अनिल कटारे, प्र.आर.1098 अमित थापा आर.1197 राजेन्द्र आर.1037 बृजेन्द्र आर. 668 संतोष रैकवार आर. 976 दिनेश सिंह कोर्ट आरक्षक आर,669 अनूप मिश्रा थाना कोतवाली का महत्वपूर्ण योगदान रहा है ।

खबर गजेंद्र ठाकुर

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