30 जून 2022 तक भवनों की कम्पाऊडिंग सीमा में वृद्वि एवं शुल्क में छूट का लाभ लें सकते है भवन स्वामी- निगमायुक्त
सागर। राज्य शासन द्वारा भवनों की कम्पाऊडिंग सीमा में वृद्वि एवं शुल्क में छूट प्रदान की जा रही हैं। जिसमें भवन स्वामी भवनों की कम्पाऊडिंग हेतु आवेदन करके शासन द्वारा शुल्क में दी जा रही 20 प्रतिषत की रियायत का लाभ ले सकते है।
योजना अंतर्गत शासन द्वारा इसकी समय सीमा पूर्व में 28 फरवरी 2022 तक निर्धारित की गई थी जिसे बढ़ाकर अब 30 जून 2022 तक कर दी गई है। इसलिये भवन स्वामी तय समय सीमा में छूट का लाभ ले सकते है योजनान्तर्गत अगर किसी भवन स्वामियों ने अपने भवन का निर्माण बिना स्वीकृति के या स्वीकृति से अधिक करा लिया है तो ऐसे भवन स्वामी शासन द्वारा निर्धारित किये गये प्रष्मन शुल्क जमा कर उसे स्वीकृत करा सकते है भवन स्वामी स्वयं भी विधिवत् भवन अनुज्ञा प्रकरण स्वीकृत करा सकते है अन्यथा की स्थिाति में ऐसे भवनो को नियत तिथि में प्रष्मन शुल्क जमा कर स्वीकृत ना कराने पर ऐसे भवनों को अवैध निर्माण चिन्हित कर कार्यवाही की जायेगी।
इस संबंध में नगर निगम आयुक्त आर पी अहिवार ने कम्पाऊडिंग सीमा में वृद्वि एवं शुल्क में दी जा रही छूट के संबंध में बताया कि शासन के निर्देशानुसार भवन स्वीकृति हेतु प्रकरणों के भवन अनुज्ञा के बिना एवं भवन अनुज्ञा से अधिक निर्माण के अंतर्गत दोनों प्रकार के प्रकरणों पर प्रशमन सहित ऑनलाईन एबीपीएएस सिस्टम के माध्यम से म.प्र.न.पा.नि.अधि.1956 की धारा 308-क में संशोधन करते हुये भवन अनुज्ञा स्वीकृति के अंतर्गत प्रशमन की सीमा में 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत की वृद्वि कर दी गई है , प्रशमन में किस प्रकार का शुल्क अधिरोपित किया जायेगा इसके संबंध में भी नियमों में संशोधन कर दिया गया है, 30 जून 2022 तक प्राप्त प्रशमन आवेदनों पर 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है। इसलिये भवन स्वामी तय समय सीमा में छूट का लाभ ले सकते है इसलिये अगर किसी भवन स्वामी ने अपने भवन का निर्माण बिना स्वीकृति के या स्वीकृति से अधिक पर कर लिया है तो ऐसे भवन स्वामी उसे शासन द्वारा निर्धारित किये गये प्रशमन शुल्क जमा कर स्वीकृत करा सकते है। भवन स्वामी स्वयं भी विधिवत् भवन अनुज्ञा प्रकरण स्वीकृत करा सकते है अन्यथा की स्थिति में ऐसे भवनों का अवैध निर्माण चिन्हित कर कार्य्रवाही की जायेगी।
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30 जून 2022 तक भवनों की कम्पाऊडिंग सीमा में वृद्वि और शुल्क में छूट का लाभ लें सकते है भवन स्वामी,इसके बाद अवैध निर्माण चिन्हित कर कार्यवाही होगी- निगमायुक्त
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