डॉ राहत को नही मिलेगी राहत नोटिश के बाद प्रतिक्रिया नही, FIR के निर्देश – निगमायुक्त

0

नगर निगम आयुक्त ने संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत् डॉ.राहत के विरूद्व एफ.आई.आर.दर्ज कराने के दिये निर्देश
सागर। डॉ.राहत के विरूद्व संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत् नगर निगम आयुक्त आर पी अहिरवार के निर्देषानुसार सहायक आयुक्त मनीष परते ने बाजार प्रभारी एवं सहायक स्वच्छता अधिकारी आनंद मंगल गुरू को अधिकृत किया गया है। क्योकि डॉ. राहत द्वारा केंट थाना क्षेत्र के भगवानगंज वार्ड रेल्वे अंडर ब्रिज के नीचे नगर पालिक निगम सागर द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों को स्लोगन एवं चित्रकारी करायी गई थी जिसे डॉ.राहत के द्वारा मिटाकर अपना विज्ञापन लगाया गया है इसलिये 10 दिसंबर 2021 को नोटिस भी दिया गया था परंतु उनके द्वारा अपना विज्ञापन नहीं हटाया गया तथा शासकीय विज्ञापन को विलोपित किया गया है इसलिये डॉ.राहत के विरूद्व संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत् एफ.आई.आर.कराने के निर्देश दिये गये है।
इस संबंध में नगर निगम आयुक्त आरपी अहिरवार ने नागरिकों से अपील की है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत नगर निगम द्वारा सार्वजनिक दीवारों की रंगाई पुताई कराकर उनपर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने स्लोगन और चित्रकारी करायी जा रही है इसलिये जो भी व्यक्ति इन स्लोगन व चित्रकारी को मिटायेगा या उन्हें क्षति पहुॅचायेगा उसके विरूद्व नगर निगम द्वारा संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत् सख्त कार्यवाही की जायेगी साथ ही अनाधिकृत होर्डिंग्स और बैनरों पर भी आयुक्त बोले इन पर भी समुचित कार्यवाही होगी अगर संबंधित व्यक्ति संस्था इस तरह का कार्य करते हैं शहर में जगह जगह अवैध रूप से होर्डिंग्स बेनर टांगते है तो निगम एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा।

गजेंद्र ठाकुर✍️- 9302303212

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here