खुरई बवाल पर बैठी मजिस्ट्रियल जाँच कारणों का होगा निवारण और कार्यवाही
सागर । खुरई मुख्यालय पर दिनांक 27.01.2022 को दिन में कस्बा खुरई अंतर्गत भाजपा काँग्रेस के आमने सामने होने पर जनमकर विवाद हुआ था दोनो पक्षों के मध्य विरोध प्रदर्शन एवं ज्ञापन दिये जाने के दौरान हुई आपसी झड़प के घटनाक्रम से उपजी कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा किये गये लाठी चार्ज के घटनाक्रम के दृष्टिगत संपूर्ण घटनाक्रम की अब मजिस्ट्रीयल जाँच के आदेश हुए हैं इस घटना से कानून व्यवस्था भंग होने की स्थिति निर्मित होकर लोक परिशांति प्रभावित हुई थी अतः इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो तथा ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण बनाये रखने के उद्देश्य से उक्त घटनाक्रम की जांच विस्तृत लोकहित में कराया जाना आवश्यक है बताया गया हैं
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत तहसील खुरई मुख्यालय पर दिनांक 27.01.2022 को घटित घटना की निम्न बिन्दुओं पर मजिस्ट्रीयल जांच करने का आदेश कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा जारी किया गया जिसमें अनुविभागीय अधिकारी बीना प्रकाश नायक निम्न बिंदुओं पर जांच करेंगे।
क्या ज्ञापन पूर्व से दोनों पक्षों द्वारा सूचना दी गई थी अथवा अनुमति ली गई थी, क्या पुलिस द्वारा ज्ञापन स्थल पर पर्याप्त बल पहले से तैनात किया गया था क्या ज्ञापन स्तर पर वीडियोग्राफी , फायर बिग्रेड व एंबुलेंस आदि व्यवस्थाएं की गई थी ,क्या दोनों पक्ष एक ही समय पर ज्ञापन स्थल पर पहुंचे , पथराव किन लोगों के द्वारा किया गया ,क्या लाठीचार्ज के पहले पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी, क्या स्थिति नियंत्रित होते ही लाठीचार्ज रोक दिया गय जांच के दौरान पाई गई कोई अन्य जानकारी, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु सुझाव मजिस्ट्रीयल जांच हेतु प्रकाश नायक , अनुविभागीय दण्डाधिकारी बीना को जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है ।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि श्री नायक 15 दिवस के भीतर जांच कर वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगें ।