एक लाख गैस कनेक्शन का लक्ष्य लेकर कार्य करें – कलेक्टर सिंह

पात्र हितग्राहियों की सूची सचिवों और नगरपालिका को दें -कलेक्टर

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना-2.0 की बैठक संपन्न

सागर-

 प्रधानमंत्री उज्जवला योजनान्तर्गत नवीन गैस कनेक्शन जारी किये जाने पर समस्त पात्र हितग्राहियों को डिपॉजिट फ्री कनेक्शन के साथ-साथ प्रथम रिफिल एवं स्टोव (हॉट प्लेट) निःशुल्क प्रदान किये जायेंगे। कलेक्टर दीपक सिंह ने बताया कि, जिले में एक लाख गैस कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सभी एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं कि, जनपदवार और नगरपालिका वार नियमित मॉनिटरिंग करें और आवेदन पत्र की स्थिति, सब्सक्रिप्शन वाउचर की प्रगति पर ध्यान दें।

उन्होंने कहा कि, सभी सचिवों और नगर पालिकाओं को हितग्रहियों की सूची दें जिससे पात्र हितग्रहियों को उज्जवला योजना का लाभ देते हुए गैस कनेक्शन प्रदान किए जा सकें।

  इस संबंध में कलेक्टर दीपक सिंह ने समस्त गैस एजेन्सी संचालकों को भी आवश्यक समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

पात्र हितग्राही की जानकारी

कलेक्टर दीपक सिंह ने बताया कि, उज्जवला 2.0 के अंतर्गत ऐसी व्यस्क महिला गैस कनेक्शन प्राप्त करने हेतु पात्र होगी जो गरीब गृहस्थी से संबंध रखती है एवं जिसकी गृहस्थी में किसी प्रकार का गैस कनेक्शन स्थापित नहीं है। योजना में  निम्नानुसार पात्र श्रेणियों को शामिल किया गया है।

  1. जो एसईसीसी 2011 सूची अनुसार पात्र हैं।
  2. अनुसूचित जाति, जनजाति गृहस्थी, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों, अंत्योदय अन्न योजना, वनवासी, अति पिछड़ा वर्ग, चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियों, द्वीप एवं नदी द्वीप में निवासरत। इस प्रकार उक्त सात श्रेणी में संबंध रखती हो। इस हेतु पात्र श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
  3. यदि आवेदिका उपरोक्त क्र-01 एवं 02 अंतर्गत नहीं आती है एवं गरीब गृहस्थी से संबंध रखती है तो योजना का हितग्राही होने के दावे के रूप में 14 बिन्दुओं का घोषणा पत्र भरना आवश्यक होगा।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची

       उज्जवला 2.0 के अंतर्गत नामांकन हेतु आवेदिका को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

  1. मानक प्रारूप में विधिवत हस्ताक्षर एवं फोटोयुक्त केवायसी फार्म।
  2. पहचान का प्रमाण-पत्र।
  3. निवास प्रमाण-पत्र।
  4. आवेदिका का आधार की प्रति।
  5. परिवार के समस्त व्यस्क सदस्यों के आधार की प्रति।
  6. आवेदिका के बैंक खाते का विवरण।
  7. राशन कार्ड अथवा समग्र आईडी।
  8. आवेदिका का प्रवासी होने की स्थिति में परिवार संयोजन की जानकारी संबंधी स्व-घोषणा पत्र।
  9. यदि आवेदिका उपरोक्त अ (2) अंतर्गत 7 श्रेणियों से संबंध रखती है तो पात्र श्रेणी का प्रमाण पत्र।
  10. गरीब गृहस्थी से संबंधित होने के दावे के रूप में 14 बिन्दुओं का घोषणा पत्र।

इस प्रकार सभी पात्र हितग्राही आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कलेक्टर दीपक सिंह ने बताया कि, आगामी 7 सितंबर को एक आयोजन के रूप में हितग्राहियों को इसका लाभ दिया जाएगा। जिसके पूर्व सागर जिले में करीब 1 लाख कनेक्शन के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए तेजी से कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए आवश्यक प्रारूप में टैक्स कलेक्टर आदि के माध्यम से आवेदन पूर्ण कराया जाए साथ ही लोक सेवा केंद्र के माध्यम से इनकी ऑनलाइन फीडिंग भी सुनिश्चित की जाए।

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