नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोपी नाम बदलकर चूड़ी बेचने बेचने वाले तस्लीम की इंदौर कोर्ट ने जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी पुलिस ने तर्क देते हुए जज के सामने यह आवेदन प्रस्तुत किया था कि चूड़ीवाला मप्र के बाहर का हैं यदि ऐसे हालात में उसे जमानत दे दी जाती है तो आगे की कार्रवाई में समस्याएं आ सकती हैं मामलें की गंभीरता देख अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा जमानत खारिज कर दी गई है
मामला- इंदौर के बाणगंगा इलाके में चूड़ी बेचने के दौरान तस्लीम पर एक 13 साल की बच्ची ने छेड़छाड़ का आरोप लगा था तस्लीम की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था इस पर प्रदेश में बवाल मच गया था पुलिस ने पिटाई करने वाले 3 लोगों पर मारपीट और तस्लीम पर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया था
जांच में तस्लीम के पास 2 आधार कार्ड मिले थे जिसकी जांच करने पुलिस उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले गई थी जांच में यह खुलासा हुआ था कि आरोपी तस्लीम ने प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान के आवंटन के लिए दूसरे नाम का आधार कार्ड बनवाया था इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आरोपी की कोर्ट में पेशी के बाद उसे केंद्रीय जेल भेज दिया गया था
पुलिस के मुताबिक- 22 अगस्त को गोविंद कॉलोनी में रहने वाली 13 साल की बच्ची की रिपोर्ट पर तस्लीम पर केस दर्ज कराई थी कि राखी के दिन तस्लीम कॉलोनी में चूड़ी बेचने आया था बच्ची की मां ने जब नाम पूछा तो उसने गोलू नाम बताया और वोटर आईडी भी दिखाई मां बेटी उससे चूड़ियां खरीदने लगीं कुछ देर बाद बच्ची की मां घर के अंदर पैसे लेने गईं उस समय आरोपी ने बच्ची का हाथ पकड़ा और उसे बुरी नीयत से छूने लगा आरोपी ने बच्ची के गाल पर भी हाथ लगाया इससे बच्ची घबरा गई और उसने शोर मचाया शोर सुनकर बच्ची की माँ और आसपास के लोग वहां आ गए यह देख आरोपी भागने लगा इसके बाद लोगों ने उसकी पिटाई कर दी थी और वीडियो वायरल हुआ था खबर है कि सी पूरे मामलें पर खूफिया विभाग की नजर हैं ।
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नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोपी नाम बदलकर चूड़ी बेचने वाले तस्लीम की ज़मानत ख़ारिज खूफिया विभाग की मामलें पर नजर
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