भवन भूमि शाखा के कार्यो की समीक्षा के दौरान निगमायुक्त ने दिये निर्देश
भवन अनुज्ञा प्रकरण तीस दिवस के भीतर निराकृत करें
सागर-
नगर निगम आयुक्त आर.पी.अहिरवार ने भवन भूमि शाखा की समीक्षा करते हुये शाखा में लंबित भवन अनुज्ञा के प्रकरणों को 7 दिवस के भीतर निराकृत करने के निर्देश दिये है साथ ही नये प्रकरणों को 30 दिन के भीतर स्वीकृत करने के भी निर्देश दिये है। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समय सीमा में पूरा किया जाय अन्यथा इस कार्य में लापरवाही बरतने पर संबंधितों को विरूद्व सख्त कार्यवाही की जायेगी।
बैठक में निगमायुक्त ने बिन्दुवार भवन अनुज्ञा प्रकरणों की स्वीकृति करने के कार्य की समीक्षा करते हुये कहा कि जिन आवेदकों द्वारा स्वीकृत हेतु प्रकरण प्रस्तुत किये जाते है, उनसें पहिले ही समस्त कागजी कार्यवाही पूर्ण करा ली जावे ताकि प्रकरण किसी कमी को लेकर लंबित ना हो तथा जिन अधिकारी / कर्मचारी को जो कार्यवाही ही समय सीमा निर्धारित है वह समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण करें इसके साथ आवेदक द्वारा भी फीस जमा करने या अनुमति के पूर्व वृक्ष लगाकर उसका छायाचित्र प्रस्तुत नहीं करते है तो ऐसे प्रकरणों को निरस्त करने के निर्देश दिये। बैठक में सभी उपयंत्रियों को निर्देशित किया कि वे प्रकरण प्राप्त होते ही तुरंत स्थल निरीक्षण कर उसकी रिपोर्ट विभाग में प्रस्तुत करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती गई तो संबंधितों के विरूद्व के सख्त कार्यवाही की जायेगी।
बैठक में नगर निगम उपायुक्त डाॅ.प्रणय कमल खरे, सहायक आयुक्त मनीष परते, कार्यपालन यंत्री लखनलाल साहू, सहायक यंत्री संजय तिवारी, दिनकर शर्मा, राजकुमार साहू, राजसिंह राजपूत, संयम चतुर्वेदी, रामाधार तिवारी सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।