04 हत्या के अन्धे कत्लो के कुख्यात आरोपी नर उर्फ रमाकांत तिवारी को 02 सनसनी खेज अलग अलग मामलो मे आजावीन करावास
दिनाक 40.09.8 को प्रातः 06.30 बजे चौकी मे सूचना प्राप्त हुई कि विजासेन
देवी मंदिर के पास एक व्यक्ति का शव पडा है जो नग्न अवस्थ खून से लथपथ जिसका सिर
पत्थर से कचल कर विगाडा गया हुआ है सूचना मिलने पर मौके पुलिस के द्वारा मौके पर
पहुचकर घटना स्थल निरीक्षण से प्रथम दृष्टया अज्ञात व्यक्ती की हत्या करना पाया जाने से
थाना बीना मे अपराध क 420,/48 धारा 302,204 ताहि का कायम कर विवेचना मे लिया गया।
दौरान विवेचना प्राप्त स्त्रोतो के आधार पर आरोपी राजेश तिवारी उर्फ रमाकांत तिवारी
उर्फ रामेश्वर पाण्डा पिता विष्णु तिवारी नि0 शास्त्री वार्ड बीना से पूछतताछ की गई जिसने बताया
कि वह पूजा पाठ का कार्य करता है उसने मृतक को 03-04 पहले वीएड 75 प्रतिशत पास की
मार्कशीट देने के लिए 45000 रूपये दिये थे जो मृतक के द्वारा मार्कशीट नही दी गई जिसका
बदला लेने की नियत से घटना दिनाक को वह मृतक प्रमोद को कुछ पैसो का लालच देकर ट्रेन
से मण्डी बमौरा ले गया और चाय में नशे की गोली पिलाकर बीजासेन मंदिर परिसर मे
ब्लैडपैचकस से कलाई व गले पर बार कर मृतक को घायल किया एवं पत्थर सिर पर पटक कर
उसकी हत्या कर दी एवं पहचान छुपाने के लिए कई बार पत्थर से चोट कर चेहरा बिगाड दिया।
इसी कम मे पूछताछ पर आरोपी द्वारा थाना बीना के अपराध क 402,/48 धारा
302,204 ताहि के मृतक सुल्तान पिता गोविन्द्र सिंह राजपूत उम्र 30 साल नि० आचंवल वार्ड बीना
की हत्या शराब पीने के कारण वाद विवाद होने पर से अपने घर मे हत्या कर दी और मृतक का
चेहरा जला कर शव बाहर रास्ते मे फैकने की बात स्वीकार की गई।
इसी कम मे पूछताछ पर आरोपी द्वारा बीना के अपराध क 422,/48 धारा 302 ताहि
के मृतक हरिओम तिवारी की दूधिया मंदिर हींगटी रोड चन्द्रशेखर वार्ड बीना की अक्टुबर 2047 मे
घरेलू विवाद एंव मन मुटाव पर से बदला लेने की नियत से अपने सगे भाई मृतक हरिओम तिवारी
की पत्थर मार कर हत्या करना भी स्वीकार किया।
इसी कम मे वर्ष 2009 के अपराध क 649,/09 धारा 302 ताहि मे कमला बाई
अहिरवार बीना की हत्या करना स्वीकार किया जो उक्त 04 अन्धे कत्लो के आरोपी राजेश
तिवारी उर्फ रमाकांत तिवारी उर्फ रामेश्वर पाण्डा पिता विष्णु तिवारी नि० शास्त्री वार्ड बीना के
विरूद्ध उक्त प्रकरणो मे विवेचना के दौरान घटना स्थल के साक्ष्यो का फिंगर प्रिंट से मिलान,
डीएन परीक्षण ,शिनाख्तगी कार्यवाही जैसे महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्यो का संकलन कर पूर्ण विवेचना
उपरांत प्रकरणो चालान तैयार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया उक्त प्रकरण सनसनी खेज
श्रेणी मे होने से पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान अतुल सिंह के द्वारा उक्त प्रकरण के साक्ष्य
कराने के संबध मे लगातार पर्यवेक्षण कर शीघ्र निराकरण कराने मे विशेष योगदान रहा। जो आज
दिंनाक 20.07.2024 को माननीय न्यायालय बीना के द्वारा अपराध क 402/48 धारा 302,204
ताहि व अपराध क 420,/48 धारा 302,204 ताहि में दण्डित किया गया है धारा 302 ताहि मे
आजीवन करावास की सजा तथा धारा 204 मे 07 साल की सजा से दण्डित किया गया है। शेष
02 प्रकरण अपराध क 649,/09 धारा 302 ताहि तथा अपराध क 422,/48 धारा 302 ताहि के
प्रकरणों मे निर्णय होना शेष है। प्रकरणो की विवेचना के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीना
श्रीमान विकम सिंह परिहार तत्कालीन एसडीओपी बीना श्रीमान रक्षपाल सिंह यादव ,तत्कालीन
थाना प्रभारी बीना ज्ञानेन्द्र सिंह वघेल तथा उनि संजय शर्मा तथा कोर्ट विचारण के दौरान
अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश मालवीय का विशेष योगदान है।