महिलाओं को हल्के मोटर वाहन चालन हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु आवेदन विषयक
सागर-
सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह गौतम ने बताया कि श्रीमान् परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री प्रदीप कुमार शर्मा से प्राप्त निर्देश के परिपालन में प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग द्वारा सागर में महिलाओं के लिए हल्के वाहन ;स्पहीज डवजवत टमीपबसमद्ध के चालन प्रशिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित किये जा रहे है। उक्त 30 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क है। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने पर प्रशिक्षु महिलाओं को नियमानुसार ड्रायविंग लायसेंस प्रदान किया जावेगा।
आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया आवेदन पत्र का प्रारूप एवं प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज संबंधी अधिक जानकारी मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग की वेबसाइट ूूूण्उचजतंदेचवतजण्वतह से डाउनलोड कर अथवा शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ;प्ण्ज्ण्प्ण्द्ध खुरई रोड, सागर से भी प्राप्त की जा सकती है।
आवेदिका इस आवेदन पत्र के साथ संबंधित दस्तावेज यथा –
;1द्ध आधार कार्ड की छायाप्रति
;2द्ध गरीबी रेखा के राशन कार्ड की छायाप्रति (यदि हो तो)
;3द्ध जाति प्रमाण पत्र छायाप्रति
;4द्ध जन्मतिथि प्रमाण छायाप्रति
;5द्ध पासपोर्ट साइज फोटो
;6द्ध अन्य कोई दस्तावेज जो आवेदिका प्रस्तुत करना चाहती हो
प्रदेश की इच्छुक महिला आवेदिका अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में अंतिम दिनांक 12.07.2021 सांयकाल 05ः00 बजे तक ‘‘विषय – महिला चालक प्रशिक्षण सत्र’’ लिखकर शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ;प्ण्ज्ण्प्ण्द्ध खुरई रोड, सागर पते पर प्रस्तुत कर सकती है, निर्धारित समयावधि के पश्चात् आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेगे।
अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर साक्षात्कार के माध्यम से 90 प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जाएगा, जिन्हें क्रमशः जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर 2021 में 30 प्रशिक्षणार्थी प्रति सत्र के अनुसार चालन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में अंतिम निर्णय समिति का होगा।