नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत निरस्त

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत निरस्त

सागर-

 न्यायालय- श्रीमति नीलू संजीव श्रृंगीऋषि नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने अभियुक्त विशाल अहिरवार का प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त क

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत निरस्त

रने का आदेश दिया गया। वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से राज्य शासन की ओर से पक्ष वरिष्ठ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 11.05.2021 को फरियादिया/अभियोक्ति जो कि नाबालिग है, ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ थाना मकरोनिया में उपस्थित होकर  लेखीय आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें बताया कि अभियुक्त सुरेंद्र यादव एवं विशाल अहिरवार ने फरियादिया के साथ  जबरदस्ती गलत काम किया है जिसमे उक्त अभियुक्तगण का साथ ज्ञान ज्योति सिन्हा ने दिया। उक्त आवेदन पर से अभियुक्तगण के  विरूद्ध धारा 376, 120बी, 506 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मेें लिया गया।  आरोपी के विशाल अहिरवार के अधिवक्ता ने न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया और महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों पक्षों को सुना गया, अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियेाजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्त विशाल अहिरवार का प्रस्तुत अग्रिम जमानत हेतु धारा 438 दं.प्र.सं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

KhabarKaAsar.com
Some Other News

कुछ अन्य ख़बरें

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: इस पेज की जानकारी कॉपी नहीं की जा सकती है|
Scroll to Top