समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान 12 जून से प्रातः 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे आदेश जारी

समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान 12 जून से प्रातः 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे आदेश जारी

सागर-
न्यायालय जिला दण्डाधिकारी के 4 जून को जारी आदेश द्वारा जिले में 16 जून  को प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये थे। सागर जिला क्रायसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों से मंत्रणा एवं विचार विमर्श पश्चात उपरोक्त जारी आदेश 4 जून में प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियों की कण्डिका क्रमांक 1 को विलोपित करते हुये कलेक्टर  दीपक सिंह द्वारा निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये गए हैं।
जारी आदेशानुसार जिले के समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान जैसे किराना दुकानें, कपड़े बर्तन, ज्वेलरी, आटा चक्की, सैलून, इलेक्ट्रीक्स, इलेक्ट्रानिक्स, मोबाईल दुकान, रेस्टोरेंट आदि प्रात : 6 बजे से सायं 7 बजे तक रविवार के अलावा प्रतिदिवस खुले रह सकेंगे । आदेश दिनांक 04/06/2021 में उल्लेखित शेष प्रतिबंध एवं छूट यथावत रहेंगी । यह आदेश  तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा ।

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