सागर। कोरोना कर्फ्यू के तहत जारी आदेश का उल्लंघन कर राजश्री गुटखा का परिवहन करने वालों पर थाना कोतवाली पुलिस की कार्यवाही।
टीआई नवल आर्य ने बताया कि श्रीमान जिला दंडाधिकारी महोदय के द्वारा पारित आदेश क्रमांक/ 189/ रीडर /जी द /2021 Sagar दिनांक 7:05 2021 में संपूर्ण सागर जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में आदेश दिनांक से आज दिनांक 12 मार्च 2021 के प्रातः 6:00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रहेगा सर्वसाधारण के लिए पालानार्थ निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है! श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उक्त आदेश के परिपालन में सघन चेकिंग करने हेतु आदेशित किया गया एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय सिटी के द्वारा दिशा निर्देश प्रदान किए गए। इसी तारतम्य में थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 12 मार्च 2021 को थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक नवल आर्य के नेतृत्व में उनकी टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान एक आपे क्रमांक एम पी 15 एल ए 12597 को चेक किया गया ।जिसमें 5 बोरा राजश्री गुटखा एवं दो बोरी जर्दा के कीमती करीबन ₹1,25,000 के एवं आपे कीमती ₹2,00000 में आरोपी क्रमांक 1,राहुल जैन पिता दीप चंद्र जैन उम्र 30 साल निवासी दीनदयाल नगर मकरोनिया सागर एवं आरोपी क्रमांक 2, सुरेश मोहनानी पिता किशन चंद्र उम्र 40 साल निवासी थाना मोती नगर के विरुद्ध अपराध धारा 188 ,270 आईपीसी एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 बी का कायम कर विवेचना में लिया गया है।