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कफर्य के तहत जारी आदेश का उल्लंघन कर दकान खोलने वालों पर थाना कोतवाली पलिस की कार्यवाही)

 कफर्य के तहत जारी आदेश का उल्लंघन कर दकान खोलने वालों पर थाना कोतवाली पलिस की कार्यवाही) (थाना कोतवाली सागर)  जिला दंडाधिकारी ...

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| खबर का असर

 कफर्य के तहत जारी आदेश का उल्लंघन कर दकान खोलने वालों पर थाना कोतवाली पलिस की कार्यवाही)

(थाना कोतवाली सागर)

 जिला दंडाधिकारी महोदय सागर के द्वारा पारित आदेश क्रमांक/30/रीडर/जि.द./202 सागर

दिनांक 20.04.202। में सम्पूर्ण सागर जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में आदेश दिनॉंक से दिनॉंक 26-04-202॥ दिन सोमवार

के प्रात: 06.00 बजे तक कोरोना कर्फर्यू प्रभावी रहेगा सर्व साधारण के लिये पालनार्थ निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है।

(1)-दिनॉक 23-04-202। को थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत कटरा मस्जिद के पास, वर्णी काम्प्लेक्स कटरा

बाजार में कपडों की दुकान खुली पाये जाने पर संक्रमण फैलाने तथा आदेश का उल्लंघन करने पर आरोपी अंकित जैन

पिता प्रमोद कुमार जैन निवासी लक्ष्मीपुरा वार्ड थाना कोतवाली सागर म.प्र, के विरुद्ध अपराध धारा 88,270 ताहि आपदा

प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 50 का अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया।

(2)-दिनॉक 23-04-202] को थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत नया बाजार, में कपडों की दकान खली पाये

जाने पर संक्रमण फैलाने तथा आदेश का उल्लंघन करने पर आरोपी सचिन जैन पिता स्व. म॒न्नालाल जैन निवासी

भगवानगंज थाना केन्ट सागर म.प्र. के विरुद्ध अपराध धारा 88,270 ताहि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा

59 का अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया।

(3)-दिनॉंक 23-04-202 को थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत जवाहरगंज वार्ड,भीतर बाजार में किराना

दुकान खुली पाये जाने पर संक्रमण फैलाने तथा आदेश का उल्लंघन करने पर आरोपी – अमित जैन पिता अशोक कमार

2- आलोक जैन पिता अशोक कुमार दोनों निवासीयान रामपुरा वार्ड थाना कोतवाली सागर म.प्र. के विरुद्ध अपराध धारा

88,270 ताहि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 5]0 का अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया ।

(4)- दिनॉक 23-04-202 को थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत जैन मंदिर के पास ,लाजपतपरा वार्ड में

बिना कारण के आवागमन करने पर संक्रमण फैलाने तथा आदेश का उल्लंघन करने पर आरोपी आकाश साहू पिता हरीराम

साहू साल निवासी गौंड बाबा मंदिर के सामने जवाहरगंज वार्ड, सागर म.प्र के विरुद्ध अपराध धारा 88,270 ताहि आपदा

प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 59 का अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया।

(सहयोगी जनता, सकिय पुलिस, सुरक्षित समाज)

(दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी)

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