कोरोना कर्फ्यू की अवधि एक मई तक के लिए बढ़ाई गई

कोरोना कर्फ्यू की अवधि एक मई तक के लिए बढ़ाई गई

शादी समारोह में वर पक्ष, वधु पक्ष एवं व्यवस्थापन सहित 50 से अधिक शामिल नहीं होंगे

अस्पताल, नर्सिग होम केमिस्ट दुकानें, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं कोरोना कर्फ्य से मुक्त रहेगी 

सागर

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी के आदेश 20 अप्रैल 21 अप्रैल द्वारा कोराना कर्फ्यू 26 अप्रैल को प्रातः 6 बजे तक के लिए प्रभावशील किया गया था । जिले में कोविड -19 के प्रकरणों की संख्या में विगत दिनों में हो रही बढ़ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुये कोविङ -19 के संक्रमण के प्रसार की आशंका को निर्मूल करने के लिए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री दीपक सिंह द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1979 की धारा 144 के तहत सागर जिले की संपूर्ण राजस्य सीमा क्षेत्र के लिए समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सास्कृतिक, सार्वजनिक तथा धार्मिक गतिविधियों व आयोजनों के लिए लोगों का एकत्रित होना पूर्णतः वर्जित करने हेतु 25 अप्रैल से एक मई को प्रातः 6 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू का आदेश जारी किया गया है।

कोरोना कर्फ्यू  में निम्नानुसार गतिविधियों को प्रतिबंध से छूट रहेगी

केन्द्र सरकार के अत्यावश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्यालय चलायें , शेष कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेगे ।

अत्यावश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस , होमगार्ड , सिविल डिफेस . अग्निशमन एवं आपात कालीन सेवायें , आपदा प्रबंधन , स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा , जेल , कोषालय , राजस्व , विद्युत आपूर्ति , पेयजल आपूर्ति , नगरीय प्रशासन , ग्रामीण विकास , सार्वजनिक परिवहन आदि को छोड़कर शेष कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्यालय चलायें , शेष कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेगें । राजस्व न्यायालयों में आकरिमक परिस्थितियों को छोड़कर सुनवाई स्थगित रहेगी। आईटी कंपनियों , बीपीओ, मोबाईल कपनियों का सपोर्ट स्टॉफ एवं युनिटस को छोड़कर शेष निजी कार्यालय भी 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ अपना कार्य संपादित करेंगे , शेष कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेगे। अन्य राज्यो, जिलो से माल सेवाओं , नागरिकों का आवागमन ।

अस्पताल , नर्सिग होम केमिस्ट दुकानें , अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाए । समस्त किराना दुकान बंद रहेंगी । समस्त इच्छुक किराना व्यापारी आर्डर पर किराना सामग्री होम सप्लाई अधिकतम 20 रूपए के चार्ज पर संबंधित के निवास पर कर सकेगें । इसके लिए ये पूर्व से होम डिलेवरी सेवा देने की सूचना , डिलेवरी बॉय की सूची सहित संबंधित थाना को देगें । संबंधित संचालक इस हेतु अपने स्टॉफ का कोविड टेस्ट अनिवार्यतः करायेगें । किराना के थोक व्यापारी केवल खुदरा व्यापारियों को प्रातः 06 से 09 बजे तक सामान वितरित कर सकेंगे ।  पेट्रोल पम्प, बैंक एवं एटीएम। इनमें कैश डिलीवर करने वाले वाहन व स्टॉफ ।  बीमा कम्पनीज , वित्तीय संस्थान ( जैसे मुथूट फायनेंस आदि ) ।  सागर नगरीय क्षेत्र में टी 0 एन 0 सी 0 बी 0 खेल परिसर बाजू में , दीनदयाल नगर स्थित केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक -2 के सामने वाला मैदान में सब्जी, फल मण्डी 2 घण्टे प्रात रू 07 बजे से 09 बजे तक खुलेगी । यहाँ के थोक विक्रेता केवल खुदरा सब्जी, फल विक्रय करने वाले विके्रताओं को ही विक्रय करेगे ।

फल, सब्जी के ठेले . दूध वितरित करने वाले विभिन्न आवासीय क्षेत्रों में घर – घर फल, सब्जी, दूध का वितरण कर सकेंगे । दूध डेयरी, साची पार्लर प्रात रू 06.00 बजे से 9 बजे तक खुले रहेगे । होटल, रेस्टोरेंट, टिफिन सेंटर, मिष्ठान प्रतिष्ठान होम डिलेवरी कर सकेंगे । इसके लिए वे पूर्व से होम डिलेवरी सेवा देने की सूचना , डिलेवरी बॉय की सूची सहित संबंधित थाना को देगें । संबंधित ( संचालक इस हेतु अपने स्टॉफ का कोविड टेस्ट अनिवार्यतः करायेगे ।

  औधोगिक मजदूरों , उद्योगों हेतु कच्चा, तैयार माल , उद्योगों के अधिकारियों, कर्मचारियों का आवागमन । एम्बुलेंस , फायर बिग्रेड , टेली कम्युनिकेशन , विद्युत प्रदाय रसोई गैस होम डिलेवरी सेवाये , दूध एकत्रीकरण एवं वितरण के लिये परिवहन । कार्यालयों, घरों में पानी के कैनन, कैम्पर का वितरण करने वाले वाहन आदि। सावर्जनिक वितरण प्रणाली की दुकाने । समस्त आटा चक्कियां खुली रहेगी । इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, कारपेटर, केश शिल्पी आदि के द्वारा सेवा प्रदाय के लिये आवागमन । इस हेतु दे पूर्व से संबंधित थाने में सूचना देकर पायती हमेशा अपने पास रखेंगे ।

निजी कंस्ट्रक्शन गतिविधियों ( यदि मजदूर कस्ट्रक्शन कंपा, परिसर में सक हो ) । विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा किये, कराये जा रहे निर्माण कार्य । इस हेतु संबंधित एजेंसी के कार्मिको को आवागमन हेतु परिचय पत्र विभागीय अधिकारी द्वारा दिये जायेगे । इस हेतु दैनिक निर्माण अमिकों का आवागमन । इस हेतु हायर सामग्री को दुकानदार विभागीय अधिकारी के लिखित पत्र पर आवश्यक सामग्री दे सकेंगे । कृषि संबधी सेवाये ( जैसे किसी उपज मण्डी उपार्जन केन्द्र , खाद बीज , कीटनाशक दवायें कस्टम हायरिंग सेटर , कृषि यंत्र की दुकाने आदि ।

सागर जिले के सभी कृषक अपनी फसल कटाई कृषि कार्य हेतु हार्वेस्टर ट्रेक्टर एवं अन्य मशीनी उपकरणों इत्यादि का पूर्ववत उपयोग कर सकेंगे । यदि उक्त उपकरणों में कोई खराबी आती है अथवा मरम्मत आवश्यक होती है , तो संबंधित मैकेनिक अथवा तकनीकी कर्मचारी स्थल पर जाकर उक्त सुधार ध् मरम्मत कार्य कर सकेंगे । परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी , अधिकारीगण ।

टीकाकरण व स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु आवागमन कर रहे नागरिक, कर्मी ।  राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुने कर्मी तथा उपार्जन स्थल हेतु आवागमन कर रहे किसान बंधु । बस स्टेण्ड , रेल्वे स्टेशन , ढाना हवाई पट्टी से आने – जाने वाले नागरिका ।  टी 0 वी 0 केवल नेटवर्क से संबंधित व्यक्ति । एम.पी ऑनलाईन के सेंटर व आधार कार्ड बनाने वाले केन्द्र । समाचार पत्र वितरण करने वाले हॉकर्स । प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में कार्यरत पत्रकारगण । इस हेतु ये अपने संस्थान द्वारा जारी अधिकृत परिचय पत्र साथ रखेंगे । यात्रियों के रुकने हेतु होटल । ये होटल अपने यहा सकने वाले यात्रियों को केवल रूम में खाना सप्लाई करेंगे । शव यात्रा में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेगे । लाॅकडाउन अवधि के दौरान शादी समारोह में वर पक्ष , बधु पक्ष एवं व्यवस्थापन सहित 50 से अधिक शामिल नहीं होंगे । इस संबंध में संबंधित क्षेत्र को कार्यपालिका मजिस्ट्रेट थाना प्रभारी आयोजक व सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की सूची प्राप्त होने पर अधिकतम 50 व्यक्तियों की सूची का अनुमोदन कर सकेगें । इस हेतु शादी घरों के संचालकों को संबंधित थाना में समारोह आयोजन की पहले से सूचना देनी होगी एवं बारात नहीं निकाली जायेगी । आयोजकों द्वारा आगंतुकों की धर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्यत कराई जाये ।

मेडिकल इमरजेंसी हेतु दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का आवागमन । दो पहिया वाहन पर 2 व्यक्ति रहेगे व चार पहिया वाहन में वाहन चालक सहित अधिकतम 03 व्यक्ति रहेंगे।  रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, अस्पताल, नसिंग होम से केवल यात्री, मरीजों को घर, अस्पताल तक लाने ले जाने के लिये आटो, ई – रिक्शा पालन की अनुमति उपरोक्त स्थानों पर ही होगी । इनमें वाहन चालक सहित अधिकतम 3 व्यक्ति रहेंगे । धार्मिक स्थलों पर प्रातः काल एवं सायं काल अधिकतम 05 व्यक्ति आपने रीति रिवाज अनुसार उपासना कार्य संपादित कर सकेंगे ।यात्री बसों का संचालन काविड गाईडलाईन का पालन करते हुए यथावत चालू रहेगा ।

विभिन्न एन 0 जी 0 ओ 0, सांयसेवी संगठनों के कार्यकर्ता कोशेना महामारी के काल में किये जा रहे समाण सेवी कार्य हेतु आवागमन कर सकेंगे ।  उपरोक्त छूट प्राप्त विभाग, संस्थान, दुकानदार, प्रतिष्ठान, नागरिक अनिवार्यत सोशल डिस्टेसिंग के नियम , मास्क आदि का कड़ाई से पालन करेंगे । सभी अपने संस्थान द्वारा जारी परिचय पत्र अनिवार्यता साथ रखते हुए गले में प्रदर्शित करेगें ।

अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भा.दं.सं की धारा 150 एवं आपदा प्रबधन अधिनियम 2006 के प्रावधानों को अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

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