चोरी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

चोरी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर-

श्रीमान कर्नल सिंह श्याम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर के न्यायालय ने मोटर-साइकिल चोरी करने वाले अभियुक्त पुत्तू उर्फ प्रियांष का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेष दिया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी सचिन गुप्ता ने शासन का पक्ष रखा।

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 घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 23.03.2021 को अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध फरियादी द्वारा उसका वाहन क्रमांक एम पी 09 एन डव्ल्यू 7803 के चोरी होने की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी। उक्त रिपोर्ट पर से अपराध धारा अंतर्गत 379 भादवि के अंतर्गत दर्ज किया गया एवं विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त से उक्त मोटरसाइकिल जप्त की गयी और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में पेष किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये एवं बताया कि अभियुक्त के विरूद्ध थाना केन्ट, सागर में कुल 10 अपराध पूर्व से पंजीबद्ध है। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त पुत्तू उर्फ प्रियांष का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

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