कलेक्टर दीपक सिंह के निर्देश अमानक खाद बीज और कीटनाशक बेचने वालों पर करें FIR

अमानक खाद,बीज, उर्वरक, कीटनाशक विक्रेताओं के खिलाफ कलेक्टर ने दिये एफआईआर के निर्देश, लाइसेंस भी होगा निरस्त 

सागर-//जिले में खाद, बीज, कीटनाशक आदि विक्रेताओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने निर्देश दिए हैं कि जाँच के बाद अमानक पाए गए खाद, बीज आदि से संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए। ऐसे विक्रेताओं के खिलाफ एफआईआर की जाए। साथ ही उनका लाइसेंस भी निरस्त किया जाए।
उल्लेखनीय है कि उप संचालक कृषि श्री प्रजापति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार माह अगस्त से नवंबर तक जिले में 110 विक्रेताओं में से 16 विक्रेताओं की जाँच गठित दल द्वारा की जाकर 25 दिसम्बर को रिपोर्ट पोर्टल पर फीड की जा चुकी है। शेष विक्रेताओं की जाँच प्रक्रिया निर्माणाधीन है, जो एक सप्ताह में पूर्ण कराकर पोर्टल पर फीड की जाएगी। जिले में उर्वरक गुण नियंत्रण के अंतर्गत 291 लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके विरुद्ध 6 जनवरी तक 212 नमूने लिए जाकर प्रयोगशाला में भेजे जा चुके हैं। प्रयोगशालाओं 144 नमूनों के परिणाम प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से 132 नमूने मानक पाए गए तथा 8 नमूने अमानक पाए गए हैं। अमानक पाए गए नमूनों में से 4 सहकारी क्षेत्र तथा 4 निजी विक्रेताओं के हैं। इन अमानक नमूनों पर जिले में विक्रय प्रतिबंधित कर संबंधित संस्थाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। दो निजी विक्रेताओं को उर्वरक लाइसेंस निलंबित किए गए हैं तथा दो विक्रेताओं पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने उपसंचालक कृषि को निर्देश दिए हैं कि अमानक पाए गए समस्त विक्रेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जाए।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here