केंद्रीय सरकार के गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 से जुड़े दिशानिर्देश शनिवार को जारी कर दिए, सरकार ने शर्तों के साथ सात सितंबर से मेट्रो चलाने को मंजूरी भी दे दी है, हालांकि स्कूल-कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे
चार प्रमुख बातें
1– किसी भी राज्य में आने-जाने से रोक नहीं
राज्य के भीतर और एक से दूसरे राज्य में आने जाने पर कोई रोक नहीं होगी। यहां तक कि किसी को भी देश में कहीं भी जाने के लिए अलग से अनुमति नहीं लेनी होगी।
2– राज्य बिना अनुमति लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे
राज्य बिना केंद्र की अनुमति के अपने यहां कहीं भी लॉकडाउन लागू नही कर पाएंगे। उनको इसकी अनुमति लेनी होगी। कंटेन्मेंट जोन में 30 सितंबर तक कड़ाई से लॉकडाउन जारी रहेगा।
3– राजनीतिक, धार्मिक आयोजन 100 व्यक्तियों के साथ
गृह मंत्रालय की ओर से जारी ताजा दिशानिर्देशों के मुताबिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समेत अन्य आयोजनों की अनुमति मिल गई है। हालांकि इसमें 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं होगी।
4– लैब प्रायोगिक कार्य के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुमति उच्च शिक्षण संस्थान में केवल रिसर्च स्कॉलर, तकनीकी व प्रोफेशनल कार्यक्रम के पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को जहां लैब या प्रायोगिक कार्य के लिए जरूरी है अनुमति दी जाएगी। लेकिन यह अनुमति उच्च शिक्षा विभाग की ओर से गृहमंत्रालय की सलाह पर राज्य में कोविड की स्थिति का आकलन करने के बाद दी जाएगी।
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देश में अनलॉक 04 के दिशानिर्देश जारी 4 महत्वपूर्ण बिंदु देखें
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