प्रतिबंधित वन्य प्राणी पेग्गोलिन के अवयवों का व्यापार करने वाले आरोपियों की जमानत निरस्त कर भेजा जेल
सागर। न्यायालय- श्रीमान रामविलास गुप्ता प्रथम अपर सत्र न्यायाधीष जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण शेर सिंह पिता विजय सिंह धाकड उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम मगरधा जिला श्योपुर म.प्र. एवं वकील मोगिया पिता पप्पू उम्र 26 वर्ष निवासी हरलालपुरा थाना सरमधरा तहसील बाडी जिला धौलपुर राजस्थान का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेष दिया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उभय पक्ष को सुना गया। राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री बृजेष दीक्षित ने शासन का पक्ष रखा।
अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि राज्य स्तरीय स्ट्राइक फोर्स भोपाल के पास गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्तियों द्वारा आॅनलाइन प्लेटफार्म यू-ट्यूव के माध्यम से दुर्लभ प्रतिबंधित वन्य प्राणी पेग्गोलिन के शल्क का व्यापार करने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स भोपाल एवं सागर के द्वारा संयुक्त टीम गठित की गयी। दिनांक 27.06.2020 को समय 5ः30 बजे पोहरी से षिवपुरी मार्ग एन एच 03 षिवपुरी बायपास पर क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स सागर के दल द्वारा एक मोटर साइकिल पर 02 व्यक्तियों को पोहरी से षिवपुरी जाते हुए दिखाई दिये जाने पर रोका गया। उनके पास रखे हुए लाल रंग के थैले को खोले जाने पर उसमें वन्य प्राणी पेग्गोलिन के छिकले (स्केल) होना पाये गये। उक्त कार्यवाही के दौरान एक व्यक्ति मोटर साइकिल लेकर मौके से फरार हो गया और दूसरा व्यक्ति से पूछे जाने पर अपना नाम शेर सिंह उर्फ शेरू धाकड होना बताया। शेर सिंह से मौके पर वन्य प्राणी पेग्गोलिन के अवयव जप्त किये गये। पूछताछ करने पर उक्त व्यक्ति द्वारा बताया गया कि उसने पेग्गोलिन शल्क वकील बल्द पप्पू मोगिया से खरीदा है। उसके पष्चात सहअभियुक्त वकील को पकडा गया और उससे पूछताछ की गयी। उसने अपने कथनों में अपराध होना स्वीकार किया। दोनों आरोपियों कोे गिरिफतार कर न्यायालय के समक्ष पेष किया गया तथा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से श्री बृजेष दीक्षित ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि दिन प्रतिदिन वन्य प्राणियों के प्रति अपराध में बढोत्तरी हो रही है जिससे कि वन्य प्राणियों पर गंभीर संकट उत्पन्न हो रहा है तथा पर्यावरण और समाज पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। मामले की विवेचना अपूर्ण है। अतः जमानत का लाभ दिया जाना उचित नही है। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपीगण शेर सिंह एवं वकील मोगिया का जमानत आवेदन धारा 439 दप्रसं निरस्त किया गया।
गजेंद्र ठाकुर की ख़बर -9302303212