बुन्दलेखण्ड मेडीकल कॉलेज सागर से प्राप्त जानकारी के अनुसार सागर जिले में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के पॉजिटिव प्रकरण प्राप्त हुए है , अतः उक्त संक्रमण के
सामुदायिक प्रसार न हो को दृष्टि मैं रखते हुए प्रीति मैथिल नायक , कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला सागर एतद द्वारा द0प्र0सं0 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्न क्षेत्रों
1 – नगर निगम सागर , 2 – छावनी परिषद केन्ट क्षेत्र सागर,3 – नगर पालिका क्षेत्र मकरोनिया में..
दिनांक 19 – 04 – 2020 को दोपहर 2 . 00 बजे से दिनांक 21 – 04 – 2020 को रात्रि 12 . 00 बजे तक टोटल लॉकडाउन घोषित करते हुए पूर्ववर्ती आदेश में उल्लेखित लॉकडाउन के अपवादो तथा प्रतिबंधों में शिथिलता को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया गया हैं| टोटल लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से पैदल अथवा दो पहिया / चार पहिया वाहन से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी ।
इस टोटल लॉकडाउन आदेश में केवल निम्नानुसार छूट रहेगी,दूध की घर – घर जाकर आपूर्ति की जा सकेगी । दवाईयों की दुकानें तथा समस्त अस्पताल खुले रहेगें । रसोई गैस ( LPG ) की एजेंसियां खुली रहेगी तथा रसोई गैस सिलेंडरों की घर – घर जाकर आपूर्ति की जा सकेगी समस्त पैट्रोल पंप खुले रहेंगे । अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व , स्वास्थ्य , पुलिस , विद्युत , दूरसंचार , प्रिंट निकाय मास्क के परिवहन लेखा एवं ,पंचायत इलेक्ट्रानिक सुविधाएं करने शाखा वाहनों , भुगतान होमगार्ड , दवाईयों मीडिया का , वेतन , प्रवेश , आपदा , एवं एटीएम मानदेय एवं न्यूज प्रबंधन निकास कैश पेपर आदि , , पेयजल जारी हॉकर एलपीजी हेतु , बैंक रहेगा इससे इंटरनेट , एटीएम, गैस सिलेंडर डाक इत्यादि रहेंगे पैट्रोल आदि को छूट दी गयी हैं- आदेश कलेक्टर सागर